MUST READ: PAN कार्ड में हुए बदलाव, जानना बेहद जरूरी
नई दिल्ली। PAN Crad सबसे लिए जरूरी है। पैन कार्ड ने केवल आप अपनी पहचान के तौर पर इस्तेमाल होता है ब्लकि आयकर मामलों से जुड़े कामों के लिए ये सबसे जरूरी दस्तावेज है। बिना इसके आप ना तो अपना टैक्स भर सकते हैं और न ही रिटर्न। पैन कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत आयकर विभाग से जुड़े मामलों में होती है। ऐसे में इससे जुड़े बदलावों के बारे में जानकारी होनी जरुरी है वरना आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। पैन कार्ड को लेकर हाल के दिनों में सरकार की ओर से बदलाव किया गया है, जिसे लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। हम आपको आज उन बदलावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है।
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PAN कार्ड में हुए बदलाव
CBDT ने इनकम टैक्स कानून की धारा 139ए और 295 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर लोगों को पैन कार्ड में किए गए बदलाव के बारे में जानकारी दी। इसके तहत कहा गया कि पैन नंबर के लिए नया एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है। सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ट्रांसजेंडर्स के लिए पैन कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म में एक नया कॉलम दिया गया है। ये बदलाव बोर्ड ने थर्ड जेंडर की सुविधा को ध्यान में रखकर किया है।
टैक्स नियमों में संशोधन
दरअसल बोर्ड को थर्ड जेंडर को लेकर कुछ सुझाव मिले थे, जिसके बोर्ड ने एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव के साथ-साथ टैक्स नियमों में संशोधन किया। बोर्ड के मुताबिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़े लोगों को पैन कार्ड बनवाने में काफी परेशानी होती थी। जिसके बाद सीबीडीटी ने Aadhaar की तरह पैन कार्ड में भी उन के लिए अलग कॉलम का प्रावधान रखा। पैन कार्ड का ये नया बदलाव फॉर्म 49 A में लाया गया है।
घर बैठे ठीक करवाए पैन कार्ड में छपी गलती
पैन कार्ड बनवाने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2018 को खत्म तिमाही में 1.96 करोड़ पैन कार्ड जारी हो गए। आपको बता दें कि आप घर बैठे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से e-PAN कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं आप घर बैठे पैन कार्ड में गलतियों को सुधार भी सकते हैं। आपको पहले एनएसडीएल ऑनलाइन सर्विस वेबसाइट पर जाकर एप्लिकेशन टाइप बॉक्स में Changes or corrections in existing PAN Data/ Reprint of PAN card पर जाकर स्टेप बाय स्टेप तरीके से पैन कार्ड की गलती को सुधार सकते हैं।
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