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Must Read: 31 दिसंबर जरूर कर लें ये काम वरना बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड

Must Read: 31 दिसंबर जरूर कर लें ये काम वरना बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड

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नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके पास इस महीने तक का वक्त हैं। इ​नकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन कार्ड(PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।

 PAN कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर

PAN कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की सलाह दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्ड धारकों से अपील की है कि वो 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करवा लें। इसके लिए आपको कहीं भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे-बैठे ऑनलाइन या फिर SMS के माध्यम से पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

 बेकार हो जाएगा आपका PAN

बेकार हो जाएगा आपका PAN

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन हैं। इससे पहले 7 बार इस डेडलाइ को बढ़ाया जा चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2019 तक का वक्त दिया गया है, लेकिन अगर आप इस डेडलाइन में पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) आपके पैन कार्ड को अवैध घोषित कर देगा। आयकर विभाग के मुताबिक अगर कोई आधार को पैन से लिंक नहीं करता है तो उनके पैन को अवैध करार दिया जा सकता है। पैन कार्ड अवैध घोषित होने पर कानूनी प्रावधान है, जिसके तहत आप पर कार्रवाई होगी। आपका पैन कार्ड रद्दी बन जाएगा।

 कैसे करें पैन को आधार से लिंक

कैसे करें पैन को आधार से लिंक


आपको बता दें कि वर्तमान में नियमों के तहत अगर आप पैन की जगह आधार नंबर देते हैं तो आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद इनकम टैक्स विभाग यह मान लेगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है और इस आधार पर आपके लिए नया पैन कार्ड जारी किया जा सकता है। हालांकि पैन को आधार से लिंक करना बेहद आसान है।


आप अपने पैन और आधार को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से या फिर SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का विकल्प उपलब्ध है, जहां जाकर आपको सिर्फ अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपके फोन नंबर पर एक OTP के माध्यम से इसे लिंक कर दिया जाएगा।

आप SMS के जरिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN< 10 डिजिट का पैन नंबर डालकर इसे
567678 या 56161 पर SMS करना होगा।

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English summary
The income tax department has extended the deadline to link Permanent Account Number (PAN) with Aadhaar to December 31.
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