Must Read:बदला बैंक अकाउंट खुलवाने का तरीका, आधार से जुड़ा नियम भी बदला, जानना जरूरी
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नई दिल्ली। अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बैंक खाता खुलवाने के नियम में बदलाव किया गया है। बैंक खाता खुलवाने के नियम में बदलाव हुआ है। इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। बैंक खाता खुलवाने के नियम में बदलाव के साथ-साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार में एड्रेस चेंज कराने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।
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बदला बैंक खाता खुलवाने का नियम
केंद्र सरकार ने लोगों को बैंक में खाता खोलने में आ रही परेशानियों को देखते हुए नियम में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि आधार कार्ड में पता अलग होने पर भी केवल एक स्वघोषणा पत्र देकर लोग खाता खुलवा सकते हैं। सरकारी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जो लोग अपना केवाईसी के लिए आधार नंबर दे रहे हैं और पता कोई और देना चाहते हैं। उन्हें अब बस एक स्वघोषणा पत्र देना होगा, जिसमें उनके पते की जानकारी होगी। इसका फायदा उन लोगों को होगा, जो अपने मूल निवास से अलग कहीं और नौकरीपेशा करते हैं।
आधार के नियमों में बदलाव
सरकार ने आधार से संबंधित नियम में भी बदलाव किया। नए नियम के तहत अब आप सिर्फ सेल्फ डेक्लरेशन देकर भी आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा सकेंगे। यह बदलाव मनी लांड्रिंग रोकथाम (PMLA) नियम में संशोधन के जरिए किया गया है। हालांकि अभी UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर सेल्फ डेक्लेरेशन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन एड्रेस चेंज के लिए https://uidai.gov.in/ पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। जि सके तहत आप My Adhaar का विकल्प चुनकर Udate Your Aadhaar में जाएं और यहां Update your address online पर क्लिक कर अपना नया पता भरे। जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें Proceed to Update Address पर क्लिक करना होता है। माना जा रहा है कि इसी पेज के तहत लोगों को सेल्फ डेक्लरेशन का विक्लप जल्द मिल जाएगा।
अब कैश लेन-देन में नहीं देना होगा PAN Card
वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता को खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने नियम में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने PAN कार्ड की जगह आधार कार्ड के इस्तेमाल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब वित्तीन लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 6 नवंबर को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन जारी किया गया।