RBI ने बदला ऑनलाइन पेमेंट का बड़ा नियम, अब नहीं देना होगा ATM पिन, बिना OTP पेमेंट नहीं
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए नियम में बदलाव किया है। Online Payment को और अधिक सुरक्षित करने के लिए आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में डिजिटल बैकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। रिजर्व बैंक ने यह नियम पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए जारी किए हैं ताकि यूजर्स के डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित किया जा सके। RBI द्वारा एक नोटिफिकेशन गाइनडलाइन्स ऑन रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवे के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक अब बिना ओटीपी के ऑनलाइन पेमेंट संभव नहीं है। वहीं आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको एटीएम देने की जरूरत नहीं है।
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बिना OTP पेमेंट नहीं
आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 2000 रुपए से अधिक के पेमेंट के लिए ओटीपी अनिवार्य होगा। बिना ओटीपी के आप पेमेंट नहीं कर सकेंगे। वहीं डिजिटल मेमेंट में एटीएम पिन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, ATM PIN ऑनलाइन यूज न होने से ये अधिक सुरक्षित रहेगा।
ऑनलाइन पेमेंट का नियम बदला
आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक पेमेंट एग्रीगेटर्स ऑनलाइन पेमेंट के दौरान अब आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए ATM PIN की जरूरत नहीं होगी। हालांकि पेमेंट के लिए आपको OTP की जरूरत होगी। बिना ओटीपी के आप पेमेंट नहीं कर सकेंगे। ओटीपी के जरूरत 2000 रुपए से ऊपर के पेमेंट के लिए होगी।
रिफंड सीधे अकाउंट में
आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि ऑनलाइन पेमेंट के दौरान किसी भी तरह के रिफंड पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट की इस्तेमाल किया जाएगा। रिफंड प्राइमरी अकाउंट में ही भेजे जाएंगे। दरअसल कई ई-कॉमर्स कंपनियां रिफंड का पैसा यूजर के पेमेंट वॉलेट में डाल देती हैं और यूजर को उसका पैसा कैश के रूप में वापस नहीं मिलता है। लेकिन आरबीआई ने इस नियम में बदलाव किया है। हालांकि आपको बता दें कि आरबीआई का ये नया नियम कैशबैक पर लागू नहीं होगा। वहीं यूपीआई पेमेंट करने पर रिफंड वापसी आपके खाते में होगा न की वॉलेट में। डिजिटल भुगतान में फ्रॉड के जोखिम को कम करने के लिए आरबीआई ने ये नियम बनाए हैं।