बड़ी खबर: ATM और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का बदला नियम,जानना जरूरी
बड़ी खबर: ATM और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का बदला नियम,जानना जरूरी
नई दिल्ली। अगर आप एटीएम या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। खास इसलिए क्योंकि 1 सितंबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका बदल गया है। आरबीआई के निर्देशों के तहत एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का तरीका बदल गया है। आरबीआई ने बैंकों को अब अपने कस्टमर्स को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए ई-मैंडेट फैसिलिटी देने को कहा है। इस नए नियम के तहत छोटे अमाउंट का नियमित तौर पर होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए होगी।
एटीएम-क्रेडिट कार्ड को लेकर नया नियम
आरबीआई के निर्देशों के तहत क्रेडिट और डेबिट कार्ड को लेकर यह नया नियम लागू कर दिया गया है। 1 सितंबर, 2019 से क्रेडिट-डेबिट कार्ड पेमेंट का नया नियम लागू होगा। नए नियम के तहत नई सुविधा आपके बैंक खाता से जुड़ी होगी। नई फैसिलिटी के तहत अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से एक निर्धारित राशि हर महीने डेबिट होने की परमिशन दे सकता था। अब यह ई-मैंडेट सुविधा सभी तरह के डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रूमेंट के लिए उपलब्ध होगी।
क्या कहता है आरबीआई का सर्कुलर
RBI के सर्कुलर के मुताबिक क्रेडिट और डेबिट कार्डधारक किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए बैंक को अपना ई-मैंडेट दे सकते हैं। इसके बाद तय समय पर आपके खाते से अपने-आप निर्धारित अमाउंट कट जाएगा। यहां बताना जरूरी है कि यह सुविधा बस रिकरिंग ट्रांजैक्शन यानी नियमित तौर पर होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए उपलब्ध होगी। मतलब ये कि आप सिर्प एक बार इस्तेमाल करने के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
कैसे मिलेगी सुविधा
अगर
आप
इस
सुविधा
का
लाभ
उठाना
चाहते
हैं
तो
आपको
इसके
लिए
AFA
के
साथ
रजिस्ट्रेशन
प्रोसेस
करना
होगा,
जो
वन
टाइम
होगा।
ई-मैंडेट
से
पहली
बार
रिकरिंग
ट्रांजैक्शन
करने
पर
AFA
का
वैलिडेशन
जरूरी
होगा।
जिसके
बाद
ई-मैंडेट
से
तय
समय
पर
रिकरिंग
ट्रांजैक्शन
रजिस्टर्ड
कार्ड्स
से
हो
जाएंगे।