6 करोड़ PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, जल्द करें ईपीएफ खाते को आधार से लिंक
नई दिल्ली, जून 10 । देशभर के 6 करोड़ लोगों के लिए जरूरी खबर है। ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को अपने पीएफ खाते को आधार से लिंक करना होगा। इन ईपीएफओ के सदस्यों के लिए अपने पीएफ खाते तो आधार से लिंक करना जरूरी है। ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार को पीएफ खाते से लिंक कर सकते है।

ईपीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर
ईपीएफओ ने लोगों से अपील की है कि 1 जून के बाद से अपने खाते को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको मुश्किल हो सकती है। अगर ईपीएफ खाताधारकों ने अपने पीएफ खाते को आधार से लिंक नहीं किया तो आप ECR नहीं भर सकेंगे। आधार लिंक नहीं होने पर पीएफ सब्सक्राइबर्स को नियोक्ता का हिस्सा नहीं मिल सकता है । ऐसे में अगर आधार को पीएफ खाते से लिंक नहीं किया तो कर्मचारियों को पीएफ योगदान में नियोक्ता का शेयर नहीं मिल सकेगा।
UAN से आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य
सरकार ने यूएएन को आधार से वेरिफाइड करवाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अगर आपने अपने ईपीएफओ अकाउंट को आधार से लिंक नहीं किया है तो फौरन करें। इसके लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे वेरिफाइड करना है। इसके लिए आपको epfindia.gov.in पर लॉगइन कर e-KYC portal पर जाकर यूएएन को आधार से लिंक करना होगा।
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EPFO has amended ECR filing protocol and from 01.06.2021 it can be filed only with respect to Aadhaar seeded UAN's.#EPFO #SocialSecurity #HumHainNa pic.twitter.com/8KCAmRMNEC
— EPFO (@socialepfo) June 7, 2021