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Must Read: बदला बड़ा नियम, अब कैश लेन-देन में नहीं देना होगा PAN Card

Must Read: बदला बड़ा नियम,कैश लेन-देन में नहीं देना होगा PAN Card

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नई दिल्ली। पैन कार्ड वित्तीय लेन-देन के लिए जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता को खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने नियम में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने PAN कार्ड की जगह आधार कार्ड के इस्तेमाल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब वित्तीन लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 6 नवंबर को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन जारी किया गया।

 Must Read: No Need to PAN Card for Financial Transaction, Use Aadhaar card
इन नोटिफिकेशन के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इनकम टैक्स एक्ट 1962 में संसोधान करते हुए नियम में बदलाव कर दिया। इनकम टैक्स ने नियम में बदलाव किया, हालांकि सरकार ने विभाग को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि नियमों में इस बदलाव के बाद किसी भी व्यक्ति पर कोई बुरा असर न पड़े। नए नियम के तहत अब आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल करके भी वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं। 1 सितंबर 2019 के बाद से इनकम टैक्स के लिए आप पैन नंबर की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आधार की मदद से भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

आपको बता दें कि सरकार द्वारा किए गए बदलाव के बाद आप पैन कार्ड के बिना भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। पैन कार्ड की जगह आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं बड़े लेनदेन में भी पैन की जगह आधार का इस्तेमाल करने की छूट दी इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा पैन कार्ड की जरूरत आपको बड़े वित्तीय लेन-देन में होती है, जिसे अब आप आधार कार्ड की मदद से कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स ​एक्ट 1962 के तहत आने वाले इन नियम में बदलाव के बाद फॉर्म नंबर 3AC, 3AD, 10CCB, 10CCBA, 10CCBB, 10CCBBA, 10CCBC आदि में बदलाव किया है। इन फॉर्म्स में अब पैन कार्ड की जगह आधार नंबर भी लिखा जा सकता है।

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English summary
Must Read: No Need to PAN Card for Financial Transaction, Use Aadhaar card.
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