Must Read: PAN-आधार लिंक करना है जरूरी, 31 मार्च से पहले पूरा कर लें ये 5 काम, वरना भरना पड़ेगा 10000 का जुर्माना
Must Read: PAN-आधार लिंक करना जरूरी, 31 मार्च से पहले पूरा कर लें ये 5 काम, वरना भरना पड़ेगा 10000 का जुर्माना
नई दिल्ली। क्या आपने अपना पैन कार्ड आधार के साथ लिंक करवा लिया? क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया? अगर नहीं तो 31 मार्च से पहले-पहले इन महत्वपूर्ण कामों को निश्चित तौर पर निपटा लें। 31 मार्च तक अगर आपने इन महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों को पूरा नहीं किया तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। 31 मार्च के बाद आपको इन कार्यों को पूरा करने के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद आपको जुर्माना तक भरना पड़ सकता है।
31 मार्च से पहले कर लें ये काम
अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो बिना देर किए फौरन करें। पैन कार्ड आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 है। अगर आप इस डेडलाइन तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इतना ही डेडलाइन के बाद अगर आप अपने बिना लिंक किए हउे पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यानी 31 मार्च से पहले-पहले आप अपने पैन कार्ड को लिंक कर भारी भरकम जुर्माने के साथ-सात अपने पैन कार्ड के रद्दी होनने से भी बचा सकते हैं।
टैक्स में छूट के लिए निवेश
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं तो आपको 31 मार्च से पहले पहले निवेश करना होगा। अभी निवेश करके ही आप टैक्स को कम कर सकते है। ऐसे में बिना देर किए 31 मार्च से पहले ही इस काम को कर लें।
होम लोन में सब्सिडी
अगर आप प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च से पहले ही इसके लिए आवेदन करना होगा। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी में आने वाले आवेदक इस योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक ले सकते हैं। वहीं एमआईजी-1 और एमआइजी-2 कैटेगरी में आने वाले आवेदकों को इसका लाभ 31 मार्च 2020 तक ही मिलेगा।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का लाभ
अगर
आप
प्रधान
मंत्री
वय
वंदना
योजना
लेना
चाहते
हैं
तो
आपके
पास
इसके
लिए
आपके
पास
31
मार्च
तक
का
मौका
है।
31
मार्च
के
बाद
ये
योजना
खत्म
हो
जाएगी।
आपको
बता
दें
कि
इस
योजना
के
तहत
वरिष्ठ
नागरिकों
को
10,000
रुपए
पेंशन
मिलती
है।
आपके
पास
31
मार्च
तक
का
वक्त
है
इस
योजना
से
जुड़ने
का।
31 मार्च से पहले भरें इनकम टैक्स रिटर्न
वित्त
वर्ष
2018-19
खत्म
होने
वाला
है।
अगर
आपने
अब
तक
इस
फाइनेंशियल
ईयर
के
लिए
अपना
इनकम
टैक्स
नहीं
भरा
है
तो
बिना
देर
किए
फौरन
अपना
आयकर
रिटर्न
फाइल
कर
लें।
31
मार्च
2020
के
बाद
ऐसा
नहीं
करने
वालों
को
जुर्माना
भरना
पड़
सकता
है।
आपको
बता
दें
कि
इससे
पहले
इसकी
डेडलाइन
31
जुलाई
2019
थी,
जिसे
बाद
में
बढ़ाकर
31
दिसंबर
2019
की
गई
थी।
फिर
इसे
बढ़ाकर
31
मार्च
2020
कर
दिया
गया
है।
अगर
आप
31
मार्च
तक
रिटर्न
फाइल
नहीं
करते
हैं
तो
आपको
जुर्माने
के
रुप
में
10,000
रुपये
तक
चुकाने
पड़
सकते
हैं