MUST READ: 31 जुलाई तक अपने PAN कार्ड को आधार से कर लें लिंक, वरना होगा बड़ा नुकसान
नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड(PAN CARD) को अपने आधार नंबर(Aadhaar card) से लिंक नहीं किया है तो बिना देर किए 31 जुलाई से पह ले ये काम करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं किया है तो आपकी मुश्किल बढ़ने वाली है। हालांकि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सिंतबर है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को 31 जुलाई 2019 से पहले PAN-आधार लिंक करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बिना PAN को आधार से लिंक किए रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा।
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आधार लिंक करना जरूरी
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपको अपना आधार नंबर डालना जरूरी हो गया है। रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड के साथ-साथ आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको कहीं भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप SMS के जरिए ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने SMS के जरिए आप आधार और पैन से लिंक कर सकते हैं।
घर बैठे कराएं लिंक
आप एसएमएस के अलावा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं। ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी पैन-आधार को आपस में लिंक करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आ्रपको ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनकर आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन देना होगा। यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरकर लिंक आधार कर क्लिक करते ही आपका काम हो जाएगा।
ऐसे पता करें आधार पैन कार्ड लिंक का स्टेटस
आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ की नहीं इसका पता लगाना भी आसान है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है। जिसपर क्लिक करके आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद नया पेज खुलेगा। इस पेज में आप को अपना आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड का नंबर भरना होगा, जिसके बाद आपका कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा।