MUST READ: PAN-आधार लिंक करने के आखिरी 3 दिन, अगर पैन कार्ड में है कोई गलती तो ऐसे करें ऑनलाइन करेक्शन
नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाए। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने से पहले जांच ले कि आपके पैन कार्ड में कोई गलती तो नहीं है। अगर आपके पैन कार्ड में कोई भी गलती है तो आधार से लिंक करने से पहले उसे ठीक कर लेना बेहतर होगा। इसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं बल्कि आप घर बैठे उसे ठीक कर सकते हैं।
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घर बैठे ठीक करें पैन कार्ड में छपी गलतियां
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए सिर्फ आखिरी 3 दिन का समय बचा है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने से पहले जरूरी है कि आप पैन कार्ड में छपी गलतियों को घर बैठे ठीक कर लें। अगर आपके पैन कार्ड में आपका नाम, एड्रेस, जन्म की तारीख आधार कार्ड से अलग है तो इसे लिंक करने से पहले ठीक करना जरूरी है। यह करेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं।
ऐसे ठीक करें पैन कार्ड में छपी गलतियां
अगर आपके पैन कार्ड में कोई भी गलती है तो इसे ठीक करना बेहद आसान है। आप www.incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाइट पर जाकर इसे घर बैठे ठीक करवा सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर लेफ्ट साइड पर लिंक आधार क्लिक कर पैन और आधार की जानकारी दें। यहां आप अपना नाम वही भरें जो आपके आधार कार्ड में छपा हैय़ इसके बाद आपते आधार कार्ड में रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ओटीपी आएगा। नाम या ओटीपी में कोई भी गलती न करें और सबमिट कर दें।
अगर पैन कार्ड में है बड़ी गलती तो...
अगर आपके पैन कार्ड में कोई बड़ी गलती है तो इसके लिए आपको https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर क्लिक करना होगा। यहां एप्लिकेशन टाइप में करेक्शन के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना नाम,बर्थ डेट, अपना मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और पैन कार्ड की डिटेल भरनी होगी। इसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही नया विंडो खुलेगा। जहां आपको आधार की स्कैन कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, डिजिटल हस्ताक्षर, जैसी जानकारी भरनी होगी। यहां आपको वो नाम भरना होगा जो नाम पैन कार्ड में छपवाना चाहते हैं उसकी जानकारी देनी होगी। इसके लिए आपको दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। मांगी जा रही सभी जानकारियों को भरकर आप इसे सब्मिट कर दें।
कौन-कौन से दस्तावेज होंगे मान्य
अगर दस्तावेज की बात करें तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दसवीं की मार्कशीट, सरकारी विभाग की तरफ से जारी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी जानकारी और दस्तावेज देने के बाद आपको आयकर विभाग की ओर से ई-मेल के जरिए आपको पैन कार्ड में किए गए बदलाव की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि पैन कार्ड में किसी भी करेक्शन के लिए आपको किसी भी तरह की फीस नहीं देनी होगा, लेकिन अगर आपको अपडेट किए हुए नाम के साथ पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी चाहिए, तो इसके लिए आपको इसके लिए शुल्क चुकानी होगी।