Aadhaar-PAN Linking: अब तक आधार-पैन को नहीं किया लिंक तो होगा नुकसान, लगेगा जुर्माना, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन!

अब तक आधार-पैन को नहीं किया लिंक तो होगा नुकसान, लगेगा जुर्माना, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन!

नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। आधार से पैन को लिंक करने में देरी करने वालों को आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपको न केवल जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि अब इसकी डेडलाइन भी नहीं बढ़ने वाली है। सीबीडीटी ने आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया,लेकिन माना जा रहा है कि इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी।

आधार को पैन से लिंक करने से जुड़ी अहम खबर

आधार को पैन से लिंक करने से जुड़ी अहम खबर

आपको बता दें कि सीबीडीटी ने 31 मार्च 2021 को आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। अंतिम तारीख नजदीक आने से ठीक पहल हम आपको बता दें कि इस बार अगर आप पैन को आधार से लिंक करने से चूक गए तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको जुर्माने का भुगतान करना होगा। वहीं आपको पैन कार्ड भी बेकार हो जाएगा।

1000 रुपए का जुर्माना

1000 रुपए का जुर्माना

अगर आपने तय डेडलाइन पर अपन पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपको जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। आखिरी वित्त विधेयक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधन किया, जिसके तहत आधार डिफॉल्ट करने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो अपने पैन को आधार से लिंक करें। ऐसा इसलिए ताकि सरकार उनके वित्तीय लेनदेन पर नजर बनाए रख सके।

 ऐसे जाने आपका आधार पैन से लिंक है कि नहीं

ऐसे जाने आपका आधार पैन से लिंक है कि नहीं

आपका पैन कार्ड आधार से लिंक किया है कि नहीं ये जानना है तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर Link Aadhaar पर क्लिक कर, अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर भरकर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको बता चल जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है कि नहीं।

 कैसे करें आधार को पैन कार्ड से लिंक

कैसे करें आधार को पैन कार्ड से लिंक

आधार-पैन लिंक करने के लिए आपके पास कई विक्लप है। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन और SMS भेजकर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से आधार को लिंक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाकर Link Aadhar पर क्लिक करना है। फिर अपने पैन कार्ड, आधार नंबर और आधार पर दर्ज अपने मौजूदा नाम को भरना है। फिर कैप्चा भरकर लिंक माई आधार पर सब्मिट करना है।

 SMS से लिंक करें आधार-पैन

SMS से लिंक करें आधार-पैन

अगर आपने पैन कार्ड से आधार को लिंक करना है तो आपको UIDPAN 12 अंकों का वाले आधार नंबर><�पैन नंबर > लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज देना है।

ऑफलाइन तरीके से करें लिंक

ऑफलाइन तरीके से करें लिंक

इसके अलावा आप पैन कार्ड से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर, एनएसडीएल आदि के सर्विस सेंटर पर जाकर अपने पैन कारड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म Annexure-I भरना होता है। आपको बता दें कि गर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड पर आपका नाम, जन्म की तारीख , लिंग आदि अलग-अलग है तो आपका पैन आधार से लिंक नहीं हो पाएगा। आपको पहले इसमें सुधार करवाना होगा।

Gautam Adani: रॉकेट के रफ्तार से बढ़ रही इस भारतीय की संपत्ति, 1 दिन में 35000 करोड़ का इजाफा

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+