बैंक की गलती से गुम हुआ चेक तो ग्राहकों को मिलेगा पूरा भुगतान, जानें क्या हैं नियम
नई दिल्ली। बैंक में जमा किए गए चेक गुम होने पर अब बैंक आपको पूरा-पूरा भुगतान करेगा। बैंक में जमा किए गए चेक के गुम हो जाने पर ग्राहकों को उस रकम की पूरी भरपाई की जाएगी। बाउंस हो चुके चेक के मामले में फैसला आया है, जिसमें चेक गुम होने की स्थिति में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशन ने बैंक ऑफ बड़ौदा को आदेश देते हुए शिकायतकर्ता को 3 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने का फैसला सुनाया है।
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चेक गुम होने पर बैंक करेगी भुगतान
एनसीडीआरसी ने 9 साल पुराने मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा को आदेस जारी किया और गुजरात के निवासी को तीन लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया। दरअसल शिकायतकर्ता चित्रोदिया बाबूजी दीवानजी का चेक बैंक की गलती से गुम हो गया था। चेक बाउंस हो गया था, लेकिन शिकायतकर्ता को चेक रिटर्न मेमो भी नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा इसकी शिकायत की गई, लेकिन बैंक की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई।
9 साल बाद आया फैसला
इस मामले में 9 साल बाद एनसीडीआरसी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने लंबे समय तक बैंक से बाउंस चेक और चेक रिटर्न मेमो वापस किए जाने का आग्रह किया, लेकिन चेक गुम हो जाने की वजह से उन्हें न तो चेक मिला और न ही 3.6 लाख रुपए की रकम मिली। एनसीडीआरसी ने आदेश दिया कि चूंकि विवादास्पद चेक बैंक द्वारा गुम हुआ, इसलिए नुकसान की भरपाई करना बैंक की जिम्मेदारी है। इस फैसले को गुजरात राज्य उपभोक्ता आयोग ने भी सही ठहराया। आखिरकार बैंक को 3.6 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया था।
चेक बाउंस के नियम?
चेक
बाउंस
हो
तो
भी
बैंक
की
जिम्मेदारी
कि
वह
इसे
ग्राहक
को
लौटाए।
चेक
बाउंस
होने
पर
बैंक
ग्राहकों
को
एक
रसीद
देता
है,
जिस
पर
चेक
बाउंस
होने
की
वजह
लिखी
होती
है।
30
दिन
के
अंदर
एक
लीगल
नोटिस
देनदार
के
पास
भेजा
जाता
है
जिसने
चेक
दिया
है।
अगर
इसके
बाद
आपको
आपका
पैसा
नहीं
मिलता
है
तो
आप
नोटिस
भेजने
के
15
दिन
बाद
केस
दर्ज
कर
सकते
हैं।
केस
के
फैसले
के
बाद
आपको
दोगुनी
राशि
का
भुगतान
करना
पड़
सकता
है।