31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी 5 काम, वरना बढ़ेगी आपकी मुश्किल, होगा बड़ा नुकसान!
31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी 5 काम, वरना बढ़ेगी आपकी मुश्किल!
नई दिल्ली। 31 मार्च तक आपके जरूरी कामों की लिस्ट में कुछ काम जरूर जुड़ जाने चाहिए। अगर 31 मार्च कर आपने इन 5 कामों को प्राथमिकता देकर नहीं निपटाया तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। न केवल आपकी परेशानी बढ़ेगी बल्कि आपका नुकसान भी हो सकता है। दरअसल 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 खत्म होने जा रहा है। इसे खत्म होने में केवल 8 दिन बचे हैं। ऐसे में 31 मार्च से पहले 5 कामों को निपटाना बेहद जरूरी है।
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पैन कार्ड से जुड़ा अहम काम
पैन कार्ड जरूरी दस्तावेज है। आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर अपना आयकर रिटर्न भरना होगा, बिना PAN कार्ड कार्ड के आप तय सीमा से अधिक शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 है। मतलब ये कि अगर आपने 31 मार्च 2019 तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। आपका पैन कार्ड अमान्य हो सकता है। दरअसल पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है। अगर आपने 31 मार्च 2019 तक ऐसा नहीं किया तो आपके पैन कार्ड को भी इसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा।
जीएसटी रिटर्न की आखिरी तारीख
GST सालाना रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 है। ऐसे में 31 मार्च तक अपने जीएसटी रिटर्न को सब्मिट कर दें। कारोबारी 31 मार्च तक सालाना रिटर्न जमा कर सकते हैं। इससे पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2018 रखी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया।
ITR नहीं भरा तो होगा नुकसान
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक अगर आप अपना ITR दाखिल करते हैं। अगर आपने 31 मार्च की तारीख तक अपना आईटीआर नहीं भरा तो आपको 10 हजार रुपए की पेनल्टी देनी होगी। कम आयवाले करदाताओं के लिए पेनल्टी की अधिकतम रकम 1 हजार रुपए रखी गई है।
जरूर कराएं डीमैट
अगर आपके पास अभी भी शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं, तो उन्हें 1 अप्रैल, 2019 से पहले डीमैट में करा लें। 31 मार्च के बाद बाद अगर आपने शेयर को डीमैट में नहीं कराया, तो इन्हें बेच नहीं पाएंगे।
निवेश की पूरी जानकारी
अगर आप 80C के तहत टैक्स में छूट चाहते हैं तो इसके लिए आपको 31 मार्च 2019 तक अपने निवेश की पूरी जानकारी देनी होगी। अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपने 31 मार्च तक ये जानकारी नहीं दी तो आप अपना टैक्स नहीं बचा सकेंगे।