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MUST READ: बदल गए ATM से जुड़े ये नियम,जानना बेहद जरूरी

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नई दिल्ली। अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। एटीएम में कैश फिलिंग के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार के आदेश के बाद सभी बैंकों ने एटीएम से जुड़े इस नियम में बड़ा बदलाव किया है। बैंकों के इस नियम के बाद अब एटीएम में कैश भरने का समय तय कर दिया गया है। ये नियम एटीएम में कैश भरने के लिए इस्तेमाल होने वाले कैश वैन और उसके स्टाफ की स्टाफ की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से एटीएम में कैश भरने के जाने वाले कैश वैन से नगदी लुटने की वारदात बढ़ने लगी थी, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया गया। आइए आपको बताते हैं एटीएम के नए नियम के बारे में विस्तार से....

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 बदल गया ATM से जुड़ा ये नियम

बदल गया ATM से जुड़ा ये नियम

सरकार के आदेश के बाद बैंकों ने एटीएम में कैश भरने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब शहरी इलाकों में रात 9 बजे के बाद एटीएम में कैश नहीं भरे जाएंगे। वहीं एक कैश वैन में सिंगल ट्रिप में 5 करोड़ से ज्यादा कैश नहीं रखें जाएंगे। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो कैश वैन के साथ जाने वाले कर्मियों को किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए ट्रेनिंग देंगे।

 ग्रामीण इलाकों में 6 बजे के बाद नहीं भरा जाएगा कैश

ग्रामीण इलाकों में 6 बजे के बाद नहीं भरा जाएगा कैश

बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वो ग्रामीण इलाकों में 6 बजे शाम के बाद एटीएम में कैश अपलोड न करें। वहीं गाइडलाइन के अनुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शाम 4 बजे के बाद एटीएम में कैश नहीं डाला जाएगा। वहीं कैश ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े सभी कर्मचारियों के बैकग्राउंट की पूरी वेरिफिकेशन की जाएगी, उनका आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके साथ ही कैश को पिछले दिन या दिन की शुरुआत में बैंक से कलेक्ट किया जाएगा। कैश वैन में जीएसएम आधारित ऑटो-डायलर के साथ सिक्योरिटी अलार्म और मोटराइज्ड सायरन लगाए जाएंगे, वैन में सीसीटीवी, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होने जरूरी है।

 सुरक्षागार्ड्स को देना होगा टेस्ट

सुरक्षागार्ड्स को देना होगा टेस्ट

सरकार के आदेश के बाद बैंकों को ये निर्देश दिया गया है कि वो एटीएम में सुरक्षाकर्मियों को पूरी तरह से प्रशिक्षित करें। इसके तहत सुरक्षाकर्मियों की बंदूकों से दो साल में कम से कम एक बार टेस्ट फायरिंग की जाएगी। बंदूकों की बुलेट हर दो साल में बदली जाएगी। उन्हें किसी भी तरह के हमले से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।

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English summary
The home ministry has notified rules relating to cash loading of ATMs and cash transportation, directing that no ATM should be replenished with cash after 9 pm in cities and no cash van should carry more than Rs 5 crore on a single trip.
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