31 मई तक निपटा लें PAN कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना भरना होगा 10000 रू का जुर्माना
नई दिल्ली। आधार कार्ड (Aadhaar card), वोटर कार्ड(Voter card) की तरह पैन कार्ड(PAN Card) भी अहम दस्तावेजों में से एक है। बिना पैन कार्ड के आप न तो अपना बैंक अकाउंट खोल पाएंगे न वित्तीय लेन-देन कर पाएंगे। बिना पैन कार्ड के आप 2.5 लाख रुपए से अधिक का वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे। बिना पैन कार्ड के आप अपना आयकर रिटर्न नहीं भर सकते। कहने का मतलब कि पैन कार्ड अहम दस्तावेज हैं, लेकिन अगर आपने 31 मई तक अपने पैन कार्ड से जुड़े इस काम को पूरा नहीं किया तो आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी।
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31 मई तक करें पैन कार्ड से जुड़ा ये काम
पैन की अहमियत को जानने के बावजूद कई लोग पैन कार्ड नहीं बनवाते हैं, लेकिन अब अगर आप बिना पैन कार्ड के एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का पैसों का लेन-देन करते हैं तो 31 मई से पहले आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन करवा ले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आयकर विभाग की ओर से भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है।
देना होगा 10000 रुपए का जुर्माना
आपको बता दें कि आयकर कानून के सेक्शन 139ए के तहत किसी कंपनी, ट्रस्ट, एलएलपी आदि हैं, जो भारत में व्यापार कर रही हैं और जिसका वार्षिक टर्नओवर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है, उन्हें 31 मई से पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सीबीडीटी ऐ से व्यक्तियों और कंपनियों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
इनके लिए पैन कार्ड बनवाना जरूरी
आयकर कानून के नियम 114बी के तहत वाहनों की खरीदारी, एफडी, बैंक खाता खोलने, डीमैट अकाउंट खोलने या म्यूचुअल फंड में निवेश करने या फिर अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य हैं। CBDT ने 5 दिसंबर 2018 को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि 31 मई 2019 तक इन कंपनियों और व्यक्ति के पास अगर पैन कार्ड उपलब्ध नहीं होता है तो उनपर जुर्माना लगाया जाएगा।