MUST READ:रद्दी हो जाएंगे 20 करोड़ लोगों के PAN कार्ड, अगर नहीं किया ये काम
नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आपको बता दें कि तय समयसीमा के बाद आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समयसीमा कई बार बढ़ाई। अब इसकी अखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 तय की गई है। अगर इस तय समयसीमा के अंदर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा।
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रद्द हो जाएंगे 20 करोड़ पैन कार्ड
सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तय की है। सीबीडीटी के मुताबिक अब तक 20 करोड़ पैन कार्ड धारकों के पास आधार कार्ड नहीं हो। देश में 43 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है जबकि 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। अगर आपने तय समयसीमा के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत पैन इनवैलिड माना जाएगा।
6 बार बढ़ी डेडलाइन
मोदी सरकार ने छह बार पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ाई। पहले जून, 2018 की समयसीमा तय की गई। फिर कहा गया कि 31 मार्च तक हर किसी को अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना है। अब पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 तय की गई है।
घर बैठे करें लिंक
आप घर बैठे रहकर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर 'लिंक आधार' पर क्लिक कर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद लॉगइन करके आप पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसएमएस बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल करके पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आप 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।