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नहीं दी PAN-Aadhaar की जानकारी तो कटेगा 20% इनकम टैक्स, जरूर जानें

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नई दिल्ली। अगर आप अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड अपने एंप्लॉयर को नहीं देते हैं तो आपके टैक्सेबल इनकन पर आपको 20 प्रतिशत या इससे अधिक का इनकम टैक्स देना पड़ सकता है।अगर कोई कर्मचारी अपने एंप्लॉयर को अपना PAN या Aadhaar नंबर के बारे में सही जानकारी नहीं देता है या उसे साझा नहीं करता है तो उसे सरकार को अपने इनकम का 20 प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाना पड़ सकता है।कर्मचारी अगर अपने एंप्लॉयर को अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड की जानकारी नहीं देते हैं तो उसके इनकम से TDS ज्यादा ऊंचे रेट पर कट जाएगा।

 Must Know: Deduct Income Tax 20% or more if you are Fail to give PAN or Aadhaar

Central Board of Direct Taxes के नियम के मुताबिक नया नियम है कि TDS डिडक्शन के लिए कर्मचारियों को अपने एंप्लॉयर को अपनी पैन और आधार डिटेल्स देनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों को अपनी आय का 20 फीसदी टैक्स में देना पड़ सकता है। CBDT द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक आयकर की धारा 206AA के तहत अगर कर्मचारियों को ऐसा अमाउंट मिलता है, जो की टैक्स के दायरे में आता है तो उसे अपने पैन और आधार की डिटेल्स देनी होगी। कर्मचारी को अपने एंप्लॉयर को अपनी बिल्कुल सही डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उसके इनकम से TDS ज्यादा ऊंचे रेट पर कट जाएगा।

इसके लिए भी तीन पैमाने तय किए गए हैं। एक्ट के मुताबिक संबंधित प्रावधान में तय किए गए रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। वहीं जो भी रेट लागू हो रहा है, उसके हिसाब से और इनकम के 20 फीसदी के रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा।

हालांकि नियम यह भी कहता है कि अगर धारा 192 के तहत TDS कैलकुलेट करने पर यह टैक्सेबल रकम के भीतर आता है तो कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर कैलकुलेट किया गया टैक्स आय के 20% से कम है तो टैक्स डिडक्शन 20% के रेट से किया जाएगा । वहीं अगर टैक्स 20% से ऊपर है तो एवरेज रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा।

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English summary
The Income Tax Department has reiterated that employers must deduct tax at source at 20% or a higher rate if employees fail to disclose their PAN or Aadhaar number.
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