पास हुआ मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019, अब ट्रैफिक रूल तोड़ने पर लगेगा 10 गुना ज्यादा जुर्माना, जानें नए ट्रैफिक नियम की खास बातें
ट्रैफिक रूल तोड़ना पड़ेगा महंगा, देना होगा 10 गुना ज्यादा चालान
नई दिल्ली। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव होगा। अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, या फिर शराब पीकर गड़ी चलाते हैं तो अब जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 के मुताबिक अब आपको पहले से 10 गुना ज्यादा चालान भरना होगा। नए नियम में जुर्माना बढ़ाकर लोगों को ट्रैपिक नियमों का पालन कराने की कोशिश की जा रही है।
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ट्रैफिक नियमों में बदलाव
बुधवार को राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में भी पास हो गया । लोकसभा से यह बिल पहले ही यह बिल पारित हो चुका है। बिल पेश करने के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ज्यादातर लोग ट्रैफिक नियमों के बावजूद उसका पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हादसे होते हैं।ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इस बिल के पास होने के बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना और पहले से ज्यादा सजा होगी।
बिना हेलमेट के होने पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना
अगर आप अपनी बाइक या स्कूटी पर बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो पकड़े जाने पर आपको 1000 रुपए का जु्र्माना लगेगा। इसके अलावा तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त हो सकता है। वहीं ड्राइविंग के दौरान बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े जाने पर 1000 रुपए का चालान होगा।
बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर
अगर आप बिना लाइसेंस पकड़े जाते हैं तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। आपको बता दें कि पहले ये जुर्माना 500 रुपए का था। वहीं योग्यता से ओवरसाइज वाहन चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपए का चालान भरना होगा। वहीं तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने के बाद आपको 1000 रुपए का जुर्माना दोना होगा,जो कि पहले मात्र 400 रुपए था। वहीं खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर अब 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जो कि पहले मात्र 500 रुपए था।
गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने पर लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना
भारत
में
अधिकांश
लोगों
को
आपने
गाड़ी
चलाते
वक्त
फोन
पर
बात
करते
देखा
हो।
ये
बेहद
गलत
हैं।
नए
नियम
के
तहत
गाड़ी
चलाते
वक्त
फोन
पर
बात
करते
पकड़े
जाने
पर
5000
रुपए
का
जुर्माना
लगेगा।वहीं
अगर
कोई
बिना
लाइसेंस
गाड़ी
चलाएगा
तो
उसे
5
हजार
रुपए
जुर्माना
भरना
होगा।
एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर 10000 का चालान
अगर सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान आपने एंबुलेंस का रास्ता जानबूझकर रोका तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। अगर जानबूझकर किसी से एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो अब उसे धारा-194ई के तहत पहली बार 10000 रुपए का चालान भरना होगा।
Union Road Transport Minister, Nitin Gadkari on the passing of Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019 in Rajya Sabha: 5 lakh accidents happen in our country causing 1.5 lakh deaths, every year. We are number one in accidents in the world, now we've got the chance to correct this. pic.twitter.com/BauLEtBx1K
— ANI (@ANI) July 31, 2019
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