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गुजरात के राह पर कर्नाटक सरकार, कम होगा ट्रैफिक जुर्माना!

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नई दिल्ली। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद लगातार सूर्खियों में बनी हुई है। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद जनता के साथ-साथ कई राज्य सरकारों को भी खटक रहा है। भारी जुर्माने को लेकर विरोध हो रहा है। जुर्माने को लेकर जनता के विरोध और नाराजगी है। अब कई राज्यों की सरकार भी जुर्माने को लेकर खफा दिख रही है। इसमें बदलाव की तैयारी की जा रही है। गुजरात के बाद अब कर्नाटक सरकार इस दिशा में विचार कर रही है।

 Motor Vehicles Act: After Gujarat slashes traffic fines, Karnataka likely to follow

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा गुजरात मॉडल की स्टडी के बाद उसे राज्य में लागू करने की तैयारी कर रही है। गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करते हुए लोगों को थोड़ी राहत दी है। गुजरात सरकार ने राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना कर दिया। वहीं बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाने पर चलाना को 1000 से घटाकर 500 रुपए कर दिया।

गुजरात सरकार का ये फैसला 16 सितंबर से लागू होगा। गौरतलब है कि विजय रुपाणी सरकार ने लोगों को राहत देते हुए जुर्माने की रकम में बदलाव किया है। गुजरात में बिना लाइसेंस, बीमा, पीयूसी के गाड़ी ड्राइव करने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा ।

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English summary
After Gujarat slashed the hefty fines by nearly 50 per cent after the implementation of the Motor Vehicles Act, Karnataka is likely to follow in reducing traffic fines.
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