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MUST READ: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बदले नियम

MUST READ: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला,बदले नियम

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नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से नौकरी के अधिक मौके मिलेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है।

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 ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला

मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला करते हुए नोटिफिकेशन जारी की है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को खत्म कर दिया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेसं के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम 8 के तहत ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर ​बनने के लिए कक्षा 8 पास होना जरूरी है, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।

 नौकरी के मिलेंगे अवसर

नौकरी के मिलेंगे अवसर

सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक गरीब वर्ग के लोगों की आजीविका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद जो 8वीं पास नहीं होने के कारण अपने लाइसेंस नहीं बना पा रहे हैं उन्हें अब अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने का मौका मिलेगा। इस फैसले से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे । आंकड़ों के मुताबिक इस फैसले से परिवहन के क्षेत्र में 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

 संशोधन की प्रक्रिया शुरू

संशोधन की प्रक्रिया शुरू

सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के अनुच्छेद 8 में संशोधन करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। लाइसेंस के नियम में भले ही बदलाव किए जा रहे हो, लेकिन सड़क सुरक्षा के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने साफ किया है कि ड्राइवरों की ट्रेनिंग व स्किल टेस्टिंग पर भी जोर दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को कड़े ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा नियमों की परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा।

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English summary
Ministry of Road Transport & Highways: It has been decided to remove requirement of minimum educational qualification for driving a transport vehicle.
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