विमान से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जुर्माने की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की
नई दिल्ली। अगर आप विमान से सफर करते हैं तो ये खबर आपको बड़ी राहत देंगे। मोदी सरकार ने विमान से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विमान सुरक्षा को खतरे में डालने वाले दोषियों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। सरकार ने 1934 में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दे दी है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एयरक्राफ्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। नए नियम के तहत विमान में हथियार, गोला बारूद या खतरनाक वस्तुएं ले जाने या विमान की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से खतरे में डालने के दोषी व्यक्तियों पर सजा के अलावा अब जुर्माने के तौर पर 10 लाख के बजाए 1 करोड़ रुपए का फाइन भरना होगा।
प्रस्तावित विधेयक को एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधेयक 2019 के नाम से संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल के जरिए एयर नेविगेशन के सभी क्षेत्रों के नियम-कायदों को एक्ट के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इस बिल के साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन आइसीएओ की सुरक्षा संबंधी शर्ते भी पूरी होंगी।