9 नवंबर तक नहीं ऑनलाइन नहीं खरीद सकेंगे दवाएं, कोर्ट के फैसले की वजह से लगी रोक
नई दिल्ली। दवाईयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लग गई है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की वजह से दवाईयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लग गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फार्मेसी पर 9 नवंबर तक के लिए अस्थाई रोक लगा दी है।
दरअसल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके तरह एसोसिएशन ने ऑनलाइन फार्मेसी पर खराब और बिना रेगुलेशन के दवाईयां बेचने का आरोप लगाते हुए उनपर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऑनलाइन फॉर्मेसी पर 9 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इसपर जवाब मांगा है।कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है । कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 नवंबर तक रखी है।
क्या है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की दलील
केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कोर्ट के सामने दलील दी है कि ऑनलाइन फॉर्मेसी से दवाईयां खरीदना आसान तो है, लेकिन बिना लाइसेंस के ऑनलाइन स्टोर से दवाइयों की खरीदना खतरे से खाली नहीं है। एसोसिएशन ने कहा है कि ऑनलाइ फॉर्मेसी फर्जी, एक्सपाइरी, दूषित और अस्वीकृत दवाइयां बेच सकते हैं। एसोसिएशन ने कोर्ट के सामने फार्मेसी कानून औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 और फार्मेसी अधिनियम, 1948 के उल्लधंन की संभावना जताई है। कोर्ट ने याचिका पर गौर करते हुए अगली सुनवाई तक ऑनलाइन दवाईयों की बिक्री पर रोक लगा दी है।