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नोटबंदी के दौरान लोन या क्रेडिट कार्ड के 2 लाख से ज्यादा का किया था नकद पेमेंट तो ITR में दें हिसाब

अगर आपने नोटबंदी के दौरान किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 2 लाख रुपए से अधिक के नकद में किया था तो अब आपको उसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।

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नई दिल्ली। अगर आपने भी नोटबंदी के 50 दिनों (8 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016) की अवधि में लोन का नकद पेमेंट किया था तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। नोटबंदी के 50 दिनों की सीमा के भीतर अपने किसी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का था और आपने नकद में उसका भुगतान किया था तो अब आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।

 Loans, card payments above Rs 2 lakh in cash to be shown in ITR

दरअसल आयकर विभाग ने आईटीआई यानी इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में नया कॉलम जोड़ा है। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले नए ITR फॉर्म अधिसूचित किए थे। इस फॉर्म में आपको आय, छूट और अदा किए गए टैक्‍स के अलावा नोटबंदी के दौरान 2 लाख रुपए से अधिक की नकद बैंक जमा की जानकारी भी देनी होगी।

आयकर विभाग का ये नया फॉर्म आकलन वर्ष 2017-18 वित्त वर्ष 2016-17 के लिए जारी किया गया है। जिसमें आपको नोटबंदी के दौरान 2 लाख रुपए से अधिक की किसी तरह की बैंक जमा करने की भी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। इस फॉर्म में नोटबंदी के दौरान लोन या क्रेडिट कार्ड बिल के लिए किए गए 2 लाख रुपए से अधिक के नकद भुगतान के लिए भी कॉलम बनाया गया है, जिसके बारे में आपको विभाग को पूरी जानकारी देनी होगी।

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English summary
All cash payments of over Rs 2 lakh for paying loans and credit card bills during the 50-day period post demonetisation will have to be disclosed in the new one-page Income Tax return form.
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