क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

रद्दी हो जाएगा आपका PAN कार्ड, अगर 31 मार्च तक नहीं किया ये काम

Google Oneindia News

नई दिल्ली। PAN कार्ड धारकों के लिए ये खबर बेहद अहम है। अगर आपने 31 मार्च तक पैन कार्ड से जुड़ा ये काम नहीं किया तो सरकार के आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से आपका PAN कार्ड बेकार हो जाएगा। पैन कार्ड जैसा जरूरी दस्तावेज आपके लिए बेहद अहम है। फिर चाहे आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो। चाहे कोई वित्तीय लेन-देन हो हर काम के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप इस पैन कार्ड से जुड़े जरूरी नियम के बारे में अलर्ट रहें।

 रद्दी हो जाएगा आपका PAN कार्ड अगर....

रद्दी हो जाएगा आपका PAN कार्ड अगर....

अगर आपने 31 मार्च 2019 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। आपको बता दें कि ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को बचा सकते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 है। अगर आप इस अंतिम तारीख तक पैन-आधार लिंकिंग नहीं करवा पाएं तो 1 अप्रैल 2019 से आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिए थे। अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपके साथ भी यहीं होगा।

 31 मार्च के बाद बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड

31 मार्च के बाद बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड

इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा।इतना ही नहीं बिना इसे लिंक किए आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और आपको टैक्स का रिफंड नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने पिछले साल ही सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को कहा था। जिसके बाद इसकी अंतिम तारीख मार्च 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 की गई फिर इसे और आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया।

 कैसे करें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक

कैसे करें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक

आप अपने घर बैठे अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन तरीका भी है और एसएमएस की सुविधा भी है। ऑनलाइन तरीके से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर खुद को रजिस्टर्ड करवाना होगा। इस वेबसाइट पर जाते ही आपको लिंक आधार पर क्लिक कर उसे सेलेक्ट करना होगा। यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा, जिसके बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक कर आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। इसके अलावा आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। आपको SMS के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक करने के लिए 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा।

Comments
English summary
You can land yourself in trouble if you haven’t linked your pan card with your Aadhar card. Under the income tax act 139AA if you haven’t linked your pan card with Aadhar card your pan card will stand invalid.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X