Corona की चपेट में देश, वित्त मंत्री ने बढ़ाई GST जमा करने की समयसीमा, कई बड़े ऐलान
Corona की चपेट में देश, वित्त मंत्री GST जमा करने की समयसीमा बढ़ी, कई बड़े ऐलान
नई दिल्ली। देश कोरोना वायरस (Coronavirus) की चपेट से जूझ रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में वित्त मंत्री ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। लोगों को घरों से बाहर न निकलना पड़े, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। वित्त मंत्री ने GST रिटर्न फाइल करने की तारीख भी बढ़ा दी है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिटर्न की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई की जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। वित्त मंत्री ने छोटे कारोबारियों को राहत दी गई है। वहीं 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों से कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। वहीं 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर पर 9 फीसदी लेट फीस ली जाएगी।
वित्त मंत्री ने बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बढ़ा दी है। वित्तीय मंत्री ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। वहीं विलंबित इनकम टैक्स पर ब्याज को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने TDS जमा करने के ब्याज को घटाकर 9 फीसदी कर दिया है।
वित्त मंत्री ने आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दिया है। इससे पहले इसकी आखरिी डेडलाइन 31 मार्च 2020 थी। सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है।
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