घर बैठे-बैठे इन दो आसान तरीकों से चेक करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख करीब आ गई है। 31 अगस्त तक अगर आपने अपना ITR नहीं भरा तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अंतिम तारीख का इंतजार न करें और बिना देर किए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। आपके द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच-पड़ताल करना शुरू कर देता है। आईटीआर की प्रोसेसिंग में कुछ वक्त लगता है। इसके बाद आयकर विभाग आपको बताता है कि इनकम टैक्स कानून की धारा 143(1) के तहत आपका आईटीआर स्वीकार कर लिया गया है या नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा फाइल की गई ITR का स्टेटस क्या है तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे-बैठे अपने ITR का स्टेटस जान सकते हैं।
Must Read: 1 सितंबर से बदल जाएंगे बैंक से जुड़े ये 7 नियम, जान लीजिए वरना बिगड़ेगा काम
दो तरीकों से जानें ITR का स्टेटस
आप घर बैठे-बैठे अपने आयकर रिटर्न का स्टेटस जान सकते हैं। इसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका, जिसमें आप बिना लॉगइन किए ही रिटर्न का स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक कर आप होमपेज पर बाईं तरफ के कॉलम में 9वें नंबर पर ITR Status पर क्लिक करें।
स्टेट बाय स्टेप प्रोसेस
- ITR स्टेटस पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा जहां आपको पैन नंबर, आईटीआर अकनॉलेजमेंट नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा।
- यहां बता दें कि अकनॉलेजमेंट नंबर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ईमेल पर भेजा जाता है। आईटीआर सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भेजा जाता है।
- क्लिक करते ही आपको आईटीआर प्रोसेसिंग की स्थिति पता चल जाएगी।
- अगर रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है तो Return Submitted and verified लिखा मिलेगा और अगर प्रोसेस हो गया तो Return Processed and Refund Paid लिखा मिलेगा।
ITR स्टेटस चेक करने का दूसरा तरीका
आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर लॉगइन करके भी आईटीआर स्टेटस चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद Filing of Income Tax Return पर जाकर View Returns/Forms पर क्लिक करना होगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा, जहां आपका पैन नंबर अपलोड रहेगा। आपको बस यहां असेसमेंट इयर और इनकम टैक्स रिटर्न का सिलेक्शन करना होगा।
- सब्मिट बटन करते ही रिटर्न स्टेटस दिख जाएगा।
- अगर रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ होगा तो स्टेटस में Succesfully verified लिखा होगा और अगर प्रोसेस हो चुका होगा तो ITR Processed लिखा होगा।
31 अगस्त तक भर लें अपना आईटीआर, वरना
अगर आपने भी अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है तो 31 अगस्त से पहले-पहले इसे भर दें। आपको बता दें कि ऐसा नहीं करने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इससे पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया।