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केरल: फिल्म उद्योग और सिनेमाघरों को बड़ी राहत, Tax में छूट, बिजली का बिल हुआ आधा

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते महीनों बंद पड़े सिनेमाघरों को केरल सरकार ने बड़ी राहत दी है। सोमवार को केरल की पिनाराई विजयन सरकार ने सिनेमाघरों को इस साल मार्च तक मनोरंजन कर का भुगतान करने से छूट दी है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन खुद ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। बता दें कि फिल्म उद्योग और सिनेमा हॉल को जनवरी से मार्च 2021 तक मनोरंजन कर में छूट देने का फैसला एक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सीएम पिनारायण विजयन ने की थी।

Kerala relief to film industry and cinemas, tax exemption and electricity bill halved

इस फैसले का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा, जनवरी से मार्च (2021) तक छूट फिल्म उद्योग और सिनेमा हॉल को मनोरंजन कर में छूट दी गई है। सिनेमाघरों के बंद होने के दौरान 10 महीनों के लिए फिक्स्ड बिजली शुल्क 50% कम कर दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न थिएटर्स के लाइसेंसों की वैधता बढ़ाई गई। हमारे रचनात्मक उद्योग वसूली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।'

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बता दें कि साल 2019 में केरल सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को सिनेमा हॉलों से फिल्म टिकट की बिक्री से 8.5% तक मनोरंजन कर एकत्र करने की अनुमति दी गई थी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने से राज्य को हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई करने के लिए आदेश जारी किया गया था। हालाँकि, फिल्म प्रदर्शकों के यूनाइटेड ऑर्गनाइजेशन ऑफ केरल और केरल फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा यह तर्क देने के बाद यह निर्णय विवादास्पद हो गया कि यह निर्णय दोहरे कराधान के रूप में है क्योंकि सिनेमा हॉल के मालिक पहले से ही मूवी टिकट पर जीएसटी का भुगतान कर रहे थे।

हालांकि, COVID-19 महामारी के दौरान थिएटर मालिकों के संघर्ष के बाद, राज्य ने इस कर को माफ करने का फैसला किया है। इसके अलावा, सिनेमा हॉलों द्वारा अपने बिजली के बिलों में लगने वाले निर्धारित शुल्क को 50% तक कम करने का भी निर्णय लिया गया है। अन्य 50% का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है।

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English summary
Kerala relief to film industry and cinemas, tax exemption and electricity bill halved
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