बोर्डिग स्टेशन को लेकर रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, नया नियम 1 मई से होगा लागू
नई दिल्ली। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। बोर्डिग स्टेशन को लेकर रेलवे ने पुराने नियम में बड़ा बदलाव किया है। नए बदलाव के बाद अब आप 4 घंटे पहले भी अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकेंगे। पहले ये सुविधा 24 घंटे पहले मिलती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसमें बदलाव कर इसे 4 घंटे कर दिया है। मतलब ये कि ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले भी आप अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं। नई सुविधा 1 मई से आपको मिलेगी।
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रेलवे की नई सुविधा
रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब आप 24 घंटे के बजाए 4 घंटे पहले भी ट्रेन पकड़ने के स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं। 1 मई से ट्रेन के चार्ट बनने से 4 घंटे पहले तक आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलवा सकेंगे। हालांकि बोर्डिंग स्टेशन का बदलाव किए जाने के बाद टिकट कैंसिलेशन पर उसे पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा।
139 पर मिलेगी सुविधा
यात्री ऑनलाइन और 139 नंबर पर 4 घंटे पहले तक मैसेज कर अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करवा सकते हैं। इतना ही नहीं अगर आपने बोर्डिंग स्टेशन बदलवा ली है लेकिन बाद में आपको फिर से पूर्ववत स्टेशन से ही सफर करना पड़ रहा है तो भी आपको पेनेल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। हालांकि इसके लिए शर्त यह होगी कि रिजर्व की गई बर्थ खाली हो। अगर किसी ने बर्थ को बुक कर लिया है तो आपको टीटीई द्वारा बिना टिकट चार्ज होने की तरह चार्ज किया जाएगा।
दो बार उठा सकते हैं सुविधा का लाभ
आप रेलवे के 139 नंबर द्वारा यात्री बोर्डिग स्टेशन चेंज करने की सुविधा ले सकेंगे। आप इस नंबर पर फोन कर अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज करवा सकते हैं। ये सुविधा आपको केवल दो बार मिलेगी। पहले ये केवल एक बार ही मिल रही थी।,जिसके तहत यात्री ट्रेन रवाना होने से 24 घंटे पहले अपना बोर्डिग स्टेशन बदल सकता था।