रेलवे ने बदला PNR से जुड़ा ये बड़ा नियम, सफर से पहले जानें वरना होगी मुश्किल
नई दिल्ली। अगर आप गर्मी की छुट्टी में घूमने की तैयारी कर रहे हैं और ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल रेलवे ने PNR से जुड़े इस नियम में बदलाव किया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने PNR के नियम में बदलाव किया है। नए बदलाव के तहत अगर आपको दो ट्रेनों से यात्रा करनी है, तो उसके नाम पर संयुक्त PNR जेनरेट होगा। इस नियम का फायदा ये होगा कि अगर आपकी पहली ट्रेन लेट होती है तो और इस कारण उनकी अगली ट्रेन छूट जाती है, तो उन्हें बिना कोई पैसे दिए आप अपने आगे के सफर को कैंसिल कर सकते हैं।
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क्या है नया नियम?
रेलवे के अब तक के नियम के मुताबिक अगर एक यात्रा के लिए आप दो ट्रेन बुक करते हैं तो आपके पास दो PNR होता था, लेकिन अब दो की जगह आपको संयुक्त PNR मिलेगा, जिसमें दोनों यात्रा की जानकारी होगी। इस नए नियम से आपको टिकट कैंसिल करवाने पर रिफंड में आसानी होगी। इसके लिए जरूरी है कि दोनों टिकट में पैसेंजर की डिटेल एक जैसी होनी चाहिए। हालांकि कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
रिफंड के नए नियम
पीएनआर एक होने के बाद अगर अगली ट्रेन लेट होती है तो बिना कैंसिलेशन चार्ज के आप टिकट कैंसिल करवा सकेंगे। इसके लिए जिस स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची है और जिस स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़नी है दोनों स्टेशन एक होने चाहिए। आप स्टेशन से टिकट कैंसिल करवाकर या फिर TDR फाइल कर 3 दिन में अपना रिफंड हासिल कर सकते हैं। काउंटर से रिजर्वेशन कैंसिल करवाने के लिए आपको ट्रेन छूटने के तीन घंटे के अंदर दूसरी ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाना होगा।
ऑनलाइन टिकट में करना होगा ये काम
अगर आप ने टिकट की बुकिंग ऑनलाइन तरीके से की है तो आपकी ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंची हैं और जिस स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़नी है उस स्टेशन पर TDR भरना पडे़गा। टिकट कैंसिलेशन के बाद पूरा रिफंड तभी मिल जाएगा, जब आप TDR में ये वजह बता पाएंगे कि पहली ट्रेन के लेट होने पर आपकी दूसरी ट्रेन छूटी है।
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