1 अप्रैल से बदल जाएगा ट्रेन टिकट के PNR से जुड़ा ये बड़ा नियम, जरूर जानें
नई दिल्ली। अगर आप भारतीय रेल से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल ट्रेन टिकटों को लेकर भारतीय रेल में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। 1 अप्रैल से यात्रियों के लिए रेलवे नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। अब आपको एयरलाइंस की तरह रेलवे में भी संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (PNR) जारी करेगा। इसका लाभ ट्रेन से सफर करने वाले हर नागरिक को मिलेगा।
भारतीय रेलवे ने शुरू की नई स्कीम
1 अप्रैल से रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए नई योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस नई स्कीम के तहत आपको एयरलाइंस की तरह रेलवे में भी एक ही यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेनों से सफर करने की स्थिति में अब संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (PNR) मिलेगा। इसकी मदद से अगर पहली ट्रेन की देरी की वजह से अगली ट्रेन छूटने की स्थिति बनती है तो बिना किसी चार्ज के आप अपनी टिकट कैंसिल कर सकते हैं।
जानिए क्या है नया बदलाव
नए नियम सभी क्लास पर लागू होगा। वहीं एक ही पीएनआर होने पर आप एक पीएनआर को कैंसिल कर अपनी दूसरी ट्रेन का भी रिफंड बिना किसी शुल्क के कटे पा सकते हैं। दूसरी ट्रेन का रिफंड मिलना भी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर आपने 2 ट्रेन बुक करते हैं तो अब तक आपके नाम पर 2 PNR जनरेट होंगे। लेकिन 1 अप्रैल से भारतीय रेलवे ने नियम में बदलाव करने की पूरी तैयारी कर ली है। जिसके तहत 2 PNR को लिंक करना आसान कर दिया है, फिर चाहे आपने टिकट ऑनलाइन बुक की हो या काउंटर से टिकट ली हो।
रिफंड के लिए होगी शर्तें
इस नई स्कीम के तहत संयुक्त पीएनआर के टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड पाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे दोनों टिकट में पैसेंजर की डिटेल एक जैसी होनी चाहिए। ये नियम सभी लोगों और सभी क्लास के टिकटों पर लागू होगा। इतना ही नहीं जिस स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची है और जिस स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़नी है दोनों स्टेशन एक होने चाहिए। अगर किसी स्टेशन पर रिफंड नहीं मिल पाता है तो आपके द्वारा भरी गई TDR, 3 दिन के लिए मान्य रहेगी। अगर आपने काउंटर से रिजर्वेशन की टिकट ली है तो, पहली ट्रेन आने के असल टाइम के 3 घंटे के अंदर आप अपनी दूसरी ट्रेन को कैंसिल करा सकते हैं।