बीमा पॉलिसी पर लागू नहीं होती वाहन संबंधित दस्तावेजों पर बढ़ी वैलिडिटी: GI काउंसिल
नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट में केंद्र सरकार ने वाहनों संबंधित दस्तावेजों की वैधता को तीसरी बार बढ़ा दिया है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा जारी नोटिफिकेशन कहा गया है कि ड्राइविंग दस्तावेजों जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाणपत्र और संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन बीमा कागजात पर यह छूट लागू नहीं होगी।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट के चलते सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम करने के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और परमिट की वैधता को बढ़ाने का फैसला किया है, जो इस साल 1 फरवरी को समाप्त हो गया है या 30 दिसंबर 2020 से पहले कभी भी समाप्त हो सकता है। बीमा अधिनियम 1938 द्वारा गठित बीमा कंपनियों की प्रतिनिधि संस्था जीआई काउंसिल ने बताया कि मोटर बीमा पॉलिसियों को जल्द से जल्द नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
बीमा
पॉलिसी
को
पहले
की
तरह
ही
कराएं
रिन्यू
जीआई
काउंसिल
ने
आगे
कहा,
24
अगस्त,
2020
को
MoRTH
पत्र
में
वाहन
के
कागजात
की
वैधता
पर
राज्य
सरकारों
को
सलाह
देते
हुए
केवल
फिटनेस
प्रमाण
पत्र,
परमिट,
ड्राइविंग
लाइसेंस
और
पंजीकरण
प्रमाण
पत्र
का
विस्तार
किया
गया
है।
इसके
द्वारा
सभी
पॉलिसीधारकों
को
स्पष्ट
किया
गया
है
कि
MoRTH
द्वारा
जारी
पत्र
में
मोटर
बीमा
पॉलिसी
शामिल
नहीं
है।
बीमा
की
अंतिम
तारीख
तक
ही
उसे
नवीनीकृत
करने
की
सलाह
दी
जाती
है।
सभी
वाहन
मालिकों
को
सलाह
दी
जाती
है
कि
वे
बीमा
पॉलिसियों
की
निरंतर
वैधता
के
लिए
नवीकरण
की
नियत
तारीख
पर
या
उससे
पहले
अपनी
बीमा
पॉलिसियों
का
नवीनीकरण
करवाएं।
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