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इंफोसिस को अपने पूर्व सीएफओ राजीव बंसल को देने होंगे 12.20 करोड़

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नई दिल्ली। आईटी कंपनी इंफोसिस आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में अपने पूर्व चीफ फाइनैंशल ऑफिसर राजीव बंसल के खिलाफ केस हार गई है। ट्रिब्यूनल ने इंफोसिस को आदेश दिया है कि वो राजीव बंसल को 12.20 करोड़ रुपए दे। देने का आदेश मिला है। इसके अतिरिक्त कंपनी को इस राशि पर ब्याज भी बंसल को देना होगा।

Infosys loses arbitration ordered to pay former CFO rajiv bansal Rs 12.20 crore

राजीव बंसल ने 2015 में इंफोसिस को छोड़ दी थी। कंपनी पर उन्होंने 17.38 करोड़ रुपए की पूरी सेवरेंस राशि नहीं देने का आरोप लगाया था और मामले को ट्रिब्यूनल के सामने लेकर गए थे। इसके बाद बंसल इस मामले को आर्बिट्रेशन में ले गए। जहां फैसला उनके पक्ष में आया है।

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बंसल के ट्रिब्यूनल में जाने के बाद इंफोसिस ने भी उनके खिलाफ काउंटर क्लेम दायर किया जिसमें उन्हें पहले दिए गए 5.2 करोड़ रुपए के सेवरेंस को लौटाने और बाकी नुकसानों की भरपाई करने को कहा गया। ट्रिब्यूनल में दोनों ही पक्षों के दावे-प्रतिदावे पर एक साल से सुनवाई चल रही थी।

बंसल के सेवरेंस पैकेज को लेकर इंफोसिस के भीतर भी काफी विवाद हुआ था। इस मामले में इंफोसिस के तत्कालीन सीईओ विशाल सिक्का और चेयरमैन आर सेशासायी समेत 4 बोर्ड सदस्यों तक को अपना इस्तीफा देना पड़ा था।

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English summary
Infosys loses arbitration ordered to pay former CFO rajiv bansal Rs 12.20 crore
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