MUST READ: ट्रेन में सफर से पहले जरूर जान लें ये 5 नियम,वरना होगी परेशानी
नई दिल्ली। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो अगली बार ट्रेन में चढ़ने से पहले रेलवे के कुछ अहम नियमों की जानकारी आप अवश्य कर लें, वरना आपको सफर के दौरान मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ये नियम आपके सफर को और आसान बनाएंगे।
ट्रेन में सफर करने से पहले जान लें ये बातें
भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक ट्रेन के भीतर या बाहर टिकट चेक करने का अधिकार केवल TTE और सचल दस्ता को ही है। ऐसे में रेलवे में सुरक्षा के लिए तैनात RPF, GRP जवान या फिर दूसरे स्टॉफ आपका टिकट नहीं जांच सकते हैं। आप उन्हें रोक सकते हैं।
कंफर्म टिकट पर आपके पास अधिकार
आपका टिकट कंफर्म टिकट हैं, लेकिन आपने अपना बोर्डिंग स्टेशन बदला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं की टीटीई फौरन उस सीट को दूसरे सवारी को अलॉट दे। टीटीई को ऐसी स्थिति में अगले दो स्टेशनों का इंतजार करना होगा।
ट्रेन में सोने का समय
अगर आपके पास मिडिल बर्थ हैं तो रेलवे नियम के मुताबिक, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है। वो अपनी वजह से नीचे के पैसेंजर्स को परेशान नहीं कर सकता है। इस समयसीमा के बाद उसे अपनी सीट गिरानी होगी ।
क्या होगा अगर खो जाए टिकट
अगर गलती से आपका टिकट गम हो चुका है तो आप यात्रा करने से 24 घंटे पहले बोर्डिंग स्टेशन पर जाकर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर से डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते है। वहीं टिकट चेक करने के के लिए टीटीई रात के 10 बजे के बाद आपको टिकट चेक करने के नाम पर परेशान नहीं कर सकते हैं।
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