क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

19 करोड़ PAN कार्ड हो जाएंगे रद्द! अगर नहीं किया ये काम, ऐसे करें चेक

Google Oneindia News

नई दिल्ली। PAN कार्ड अहम दस्तावेजों में शामिल है। बिना पैन कार्ड के आप आयकर रिटर्न नहीं भर सकते पाएंगे। बैंक खाता खोलना हो या फिर इनकम टैक्स हर काम के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपका ये जरूरी दस्तावेज बेकार हो जाएगा अगर आपने 31 मार्च तक ये काम नहीं किया था। दरअसल पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अति आवश्यक है। अगर 31 मार्च तक आपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है।

 रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड

रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है। इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वालों के पैन कार्ड रद्द हो जाएंगे। पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। आपको बता दें कि अब तक 50 प्रतिशत पैनकार्ड धारकों ने ही अपने आधार को पैन से जोड़ा है। 42 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से अब तक करीब 23 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार जोड़ा है।

 19 करोड़ पैन कार्ड हो जाएंगे रद्द

19 करोड़ पैन कार्ड हो जाएंगे रद्द

अगर इन 19 करोड़ पैन कार्ड धारकों ने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर उनके पैन कार्ड अमान्य हो जाएंगे। पहले पैन को आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2018 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2019 कर दिया गया। माना जा रहा है कि अब ये समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में अगर आप इसे लिंक करने से चूके तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा।

 नहीं जोड़ने में क्या होगी परेशानी

नहीं जोड़ने में क्या होगी परेशानी

अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आपका आयकर रिफंड फंस जाएगा। PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद आसान है। आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। इस वेबसाइट को खोलते हा होम पेज पर आपको 'लिंक आधार' आपको विकल्प दिखेगा, जिसपर क्लिक करके आपको पूछी जाने वाली सारी जानकारी भरनी होगी। सब्मिट करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा। इसके अलावा आप 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक कर सकते है।

Comments
English summary
The Supreme Court has made it mandatory to file the Income Tax returns with Aadhaar card and has asked people to get it linked with their PAN cards before March 31, but the numbers are not rising.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X