सरकार ने 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत राशि के भुगतान की समय-सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई

सरकार ने 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत राशि के भुगतान की समय-सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 29 अगस्त: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को फॉर्म तीन को जारी करने और संशोधित करने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विवाद से विश्वास कानून के तहत भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान से पूर्व फॉर्म तीन भरना पूर्व शर्त है। सीबीडीटी ने कहा है कि उन्होंने भुगतान की अतिरिक्त राशि को बढ़ाया भी नहीं है।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसके साथ ये भी स्पष्ट किया है कि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत राशि के भुगतान की अंतिम तिथि को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो 31 अक्टूबर तक है।

जानें 'विवाद से विश्वास' कानून के बारे में अहम बातें

विवाद से विश्वास कानून के तहत विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के निपटाने का विकल्प मिलता है। इसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25 प्रतिशत देकर लंबित मामलों को निपटाया जा सकता है। बता दें कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास कानून 17 मार्च, 2020 को अमल में आया था। इसको लाने का एक मकसद ये था कि अलग-अलग अदालतों में लंबित मामलों को जल्दी से निपटाया जा सके।

बता दें कि विवाद से विश्वास योजना का लाभ आयकर निपटान आयोग के समक्ष लंबित कार्यवाही के लिए लिया जाता है। इसके अलावा या फिर आईटीएससी के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका के संदर्भ में भी लिया जा सकता है।

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