ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या जल्द नहीं सुलझी तो अब हर्जाना देंगे बैंक
नई दिल्ली। बैंकों से लेनदेन के क्रम में कभी-कभी गड़बड़ी हो जाने पर उपभोक्ता काफी परेशान हो जाते हैं। उपभोक्ताओं का परेशान होना स्वाभाविक ही है, आखिर मामला पैसों के लेनदेन का होता है। इसी को देखते हुए आरबीआई, आम आदमी के लिए एक खुशखबरी लाया है। आरबीआई ने ऐलान किया है कि अब बैंक उपभोक्ता के लेन-देन के दौरान होने वाली गड़बड़ी का एक निश्चित समय पर समाधान नहीं करती है तो ऐसी स्तिथि में बैंकों पर रुपयों की पेनल्टी लगेगी।
दि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इसके लिए रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को एक समय सीमा तय की है। बैकों को इस अवधि के अंदर ट्रांजैक्शन में होनी वाली शिकायतों को सुलझाना होगा। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट या फंड ट्रांसफ़र के दौरान भेजने वाले के ख़ाते से पैसा कट जाता है मगर जिसके अकाउंट में रकम भेजी जाती है वह वहां नहीं पहुंचती है। अब आरबीआई का ताज़ा दिशानिर्देश है कि अगर तय समय के अंदर यह पैसा सही खाते तक नहीं पहुंचता है तो बैंक पर प्रति दिन 100 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। यह नियम ई-वॉलेट, एटीएम और आईएमपीएस समेत अन्य लेन-देन पर भी लागू होगा। यह पेनल्टी बैंक ग्राहक को देगी।
ऐसा ही एटीएम ट्रांज़ैक्शन पर भी होने वाली गड़बड़ियों में है। अगर ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते हैं लेकिन मशीन से कैश नहीं निकले तो बैंक को पांच दिनों के अंदर यह रकम वापस ख़ाते में डालनी होगी। इसके अलावे कोई सामान ख़रीदने पर पैसा कारोबारी के ख़ाते में जमा होने की पुष्टि नही होने पर भी ठीक ऐसा ही नियम लागू होगा और समस्या को पांच दिनों के अंदर सुलझाना होगा। लेकिन आईएमपीएस और यूपीआई के लिए यह समय सीमा एक दिन है। समय सीमा के बाद, बैंक को प्रति दिन 100 रुपये की पेनल्टी आरबीआई के नए गाइड लाइन के अनुसार देना होगा।