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फरार कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

किंगफिशर की तरफ से 1 अक्टूबर 2009 को आईडीबीआई बैंक में 750 करोड़ रुपए के कॉरपोरेट लोन का आवेदन किया गया था।

By Rahul Sankrityayan
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मुंबई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओरे से विजय माल्या से जुड़े लोन डिफॉल्ट मामले में चार्जशीट फाइल करने के बाद मुंबई स्थित अदालत ने फरार शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

फरार कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

बता दें कि 28 जनवरी को सीबीआई ने चार्जशीट में कहा गया था कि किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन लेने के लिए बैंक को गलत जानकारी दी थी। सीबीआई के सूत्रों की मानें तो विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइन्स को लोन देने में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों की अनदेखी की गई।

किंगफिशर की खराब हालत और कमजोर क्रेडिट रेटिंग के बावजूद विजय माल्या को कर्ज दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक और किंगफिशर एयरलाइंस के आठ पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों में आईडीबीआई बैंक के पूर्व सीएमडी योगेश अग्रवाल भी शामिल हैं।

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, किंगफिशर की तरफ से 1 अक्टूबर 2009 को आईडीबीआई बैंक में 750 करोड़ रुपए के कॉरपोरेट लोन का आवेदन किया गया था। अभी यह 750 करोड़ रुपए के लोन का आवेदन लंबित ही था कि इसी दौरान विजय माल्या ने 150 करोड़ रुपए के कम अवधि के लोन को लेकर 6 अक्टूबर को आईडीबीआई बैंक के तत्कालीन प्रमुख योगेश अग्रवाल से मुलाकात की।

इस मुलाकात के बाद अगले ही दिन विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर ने आधिकारिक रूप से लोन के लिए आवेदन कर दिया। इतना ही नहीं, विजय माल्या का यह लोन तत्काल ही मंजूर भी हो गया। इसके बाद 4 नवंबर को फिर से एक कम अवधिक के लोन का आवेदन किया गया, जिसे उसी दिन मंजूरी मिल गई।

वहीं दूसरी ओर माल्या द्वारा आवेदन किए गए 750 करोड़ रुपए के लोन पर क्रेडिट कमेटी बैठक भी करने वाली थी, जिसके लिए किंगफिशर के शेयर गिरवी रखने की शर्त भी थी। लेकिन 10 नवंबर को माल्या ने किंगफिशर के सीएफओ रघुनाथन को एक मेल करके कहा कि शेयर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है और उन्हें इस मामले में खुद ही आईडीबीआई बैंक के सीएमडी से बात कर ली है।

इसके बाद 24 नवंबर को बैठक हुई, जिसमें योगेश अग्रवाल ने लोन को मंजूरी दे दी। विभिन्न बैंकों के 9000 करोड़ रुपये के लोन डिफॉल्ट मामले में कई जांच शुरू होने के बाद विजय माल्या पिछले साल अप्रैल में देश से बाहर हैं। ये भी पढ़ें: विजय माल्या केस में IDBI बैंक ने की नियमों की अनदेखी, गलत तरीके से दे दिया इतना बड़ा लोन

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English summary
IDBI loan default case: Court issues non-bailable warrant against Vijay Mallya after CBI moves affidavit seeking his extradition
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