Income Tax बचा कर हो सकते हैं करोड़पति, सरकार देती है गांरटी
नई दिल्ली। इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के नाम पर लोग हर साल अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए तो यह निवेश लोगों को करोड़पति (crorepati) बना सकता है। सरकार की तरफ इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए कई तरीके बताए गए हैं। इनमें टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving FD), टैक्स सेविंग म्युचुअल फंड (Tax saving mutual fund) से लेकर बीमा (Insurance) और पोस्ट ऑफिस (Post Office) में निवेश तक शामिल हैं। इसी में एक निवेश है पीपीएफ (PPF)। इस निवेश पर सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार देती है। पीपीएफ (PPF) में हर साल 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। अगर इस निवेश को सही प्लानिंग करके किया जाए तो यह आपको करोड़पति बना सकता है।
ये
हैं
पीपीएफ
(PPF)
से
जुड़े
नियम
पीपीएफ
(PPF)
अकाउंट
पहली
बार
में
15
साल
के
लिए
खोला
जाता
है।
इसको
किसी
भी
पोस्ट
आफिस
(Post
Office)
से
लेकर
बैंकों
(Bank)
की
चुनी
हुई
शाखाओं
में
खोला
जा
सकता
है।
इस
अकाउंट
में
साल
में
एक
बार
और
अधिकतम
12
बार
पैसे
जमा
कराए
जा
सकते
हैं।
साल
में
एक
बार
में
न्यूनतम
500
रुपये
का
निवेश
और
साल
में
अधिकतम
1.5
लाख
रुपये
का
निवेश
करके
इनकम
टैक्स
(Income
Tax)
बचाया
जा
सकता
है।
इस
अकाउंट
में
ब्याज
दर
(Rate
of
interest)
सरकार
समय-समय
पर
तय
करती
है।
एक
जनवरी
2018
से
इस
अकाउंट
में
8
फीसदी
ब्याज
मिल
रहा
है।
तैयार
करें
1.7
करोड़
रुपये
का
फंड
पीपीएफ
(PPF)
अकाउंट
में
हर
साल
1.5
लाख
रुपये
का
निवेश
किया
जा
सकता
है।
इस
पैसे
को
अगर
महीने
के
हिसाब
से
बांटा
जाए
तो
यह
12500
रुपये
महीना
होता
है।
अगर
कोई
व्यक्ति
इस
अकाउंट
में
हर
माह
12500
रुपये
का
निवेश
15
साल
तक
करें
तो
15
साल
में
यह
करीब
44
लाख
रुपये
हो
जाएगा।
यह
अकाउंट
5
-
5
साल
करके
3
बार
बढ़ाया
जा
सकता
है।
ऐसे
में
इस
अकाउंट
को
अगर
5
साल
के
लिए
बढ़ा
दिया
जाए
और
हर
माह
12500
रुपये
का
निवेश
जारी
रखा
जाए
तो
यह
20
साल
में
करीब
74
लाख
रुपये
हो
जाएगा।
इसको
अगर
फिर
से
5
साल
के
लिए
बढ़ाया
जाए
और
हर
माह
12500
रुपये
महीने
का
निवेश
जारी
रखा
जाए
तो
यह
बढ़कर
1.18
करोड़
रुपये
हो
जाएगा।
यानी
25
साल
में
निवेशक
करोड़पति
(crorepati)
बन
सकताा
है।
अगर
यह
निवेश
20
साल
की
उम्र
में
शुरू
किया
गया
है
तो
निवेशक
45
साल
की
उम्र
में
करोड़पति
हो
जाएगा।
इस
निवेश
पर
सरकार
की
गारंटी
होती
है,
इसलिए
पैसों
के
डूबने
की
चिंता
भी
नहीं
रहती
है।
इसके
अलावा
इनकम
टैक्स
(Income
Tax)
अलग
से
बचता
है।
निवेश
प्लानिंग
एक
नजर
में
-हर
माह
निवेश
12500
रुपये
-कितने
साल
करना
होगा
निवेश
25
साल
-अभी
कितना
है
ब्याज
8
फीसदी
-कुल
45
लाख
रुपये
का
करना
हाेगा
निवेश
-कुल
मिलकार
25
साल
बाद
मिलेगा
1.18
करोड़
रुपये
न
करें
ये
गलती
पीपीएफ
(PPF)
में
निवेश
के
दौरान
ज्यादातर
एक
गलती
करते
हैं।
लोग
इस
अकाउंट
में
इनकम
टैक्स
(Income
Tax)
बचाने
के
लिए
जितनी
जरूरत
होती
है
उतना
ही
पैसा
जमा
करते
हैं।
जानकारों
की
राय
में
यह
तरीका
ठीक
नहीं
है।
यह
अकाउंट
कंपाउंडिड
रिटर्न
देता
है,
इसके
चलते
यहां
पर
प्रभावी
ब्याज
दर
(Rate
of
interest)
थोड़ा
ज्यादा
हो
जाती
है।
यह
अन्य
बचत
योजनाओं
से
काफी
अलग
है,
इसलिए
इसमें
लोगों
को
साल
में
1.5
लाख
रुपये
जमा
करके
अधिकतम
फायदा
उठाना
चाहिए।
इसके
अलावा
कई
लोग
इस
अकाउंट
से
बीच
में
पैसे
निकाल
लेते
हैं।
जानकारों
की
राय
में
अगर
बहुत
ज्यादा
जरूरत
न
हो
तो
पीपीएफ
(PPF)
से
बीच
में
पैसे
निकालने
से
बचना
चाहिए।
नियम
कायदे
इनकम
टैक्स
(Income
Tax)
बचाने
वाले
पीपीएफ
(PPF)
अकाउंट
को
100
रुपये
से
खोला
जा
सकता
है।
लेकिन
बाद
में
पीपीएफ
(PPF)
में
हर
साल
न्यूनतम
500
रुपये
जमा
करना
जरूरी
है।
यह
पीपीएफ
(PPF)
अकाउंट
सिंगल
नाम
से
खोला
जा
सकता
है,
और
इसमें
नॉमिनी
बनाया
जा
सकता
है।
यह
अकाउंट
पोस्ट
ऑफिस
(Post
Office)
से
बैंक
(Bank)
और
बैंक
(Bank)से
पोस्ट
ऑफिस
(Post
Office)
में
ट्रांसफर
कराया
जा
सकता
है।
इसके
अलावा
यह
एक
बैंक
से
दूसरे
बैंक
और
एक
पोस्ट
ऑफिस
(Post
Office)
से
दूसरे
पोस्ट
ऑफिस
(Post
Office)
में
भी
ट्रांसफर
कराया
जा
सकता
है।
पीपीएफ
(PPF)
अकाउंट
में
जमा
पैसे
पर
इनकम
टैक्स
(Income
Tax)
की
धारा
80C
के
तहत
छूट
मिलती
है।
पीपीएफ
(PPF)
अकाउंट
बीच
में
बंद
नहीं
किया
जा
सकता
है,
लेकिन
7वें
साल
के
बाद
से
इसमें
पैसा
निकालने
की
सुविधा
मिलती
है।
इसके
अलावा
इस
अकाउंट
में
जमा
के
अगेंस्ट
में
लोन
भी
लिया
जा
सकता
है।
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