नहीं देना होगा 4.5 लाख रुपए तक पर टैक्स, ये है बचने का तरीका
अगर आपकी सैलरी अधिक है तो एक तरीका है जिससे आप 4.5 लाख रुपए तक कर छूट पा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बचा सकते हैं 4.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर टैक्स।
नई दिल्ली। 1 फरवरी यानी कल बजट पेश हो चुका है, लेकिन इस बार के बजट में भी कर छूट की सीमा को बढ़ाया नहीं गया है। यानी की अभी भी कर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए ही है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी अधिक है तो आप पर टैक्स लगेगा, लेकिन एक तरीका है जिससे आप 4.5 लाख रुपए तक कर छूट पा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बचा सकते हैं 4.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर टैक्स।
87ए
का
उठाएं
फायदा
इसमें
पहली
शर्त
तो
यह
है
कि
आपकी
सैलरी
5
लाख
रुपए
से
कम
होनी
चाहिए।
आपकी
सैलरी
5
लाख
रुपए
से
अधिक
है
तो
आप
सिर्फ
4
लाख
रुपए
तक
पर
ही
टैक्स
छूट
पा
सकेंगे।
5
लाख
रुपए
से
कम
की
सैलरी
वाले
लोगों
को
आयकर
कानून
के
सेक्शन
87ए
के
तहत
सैलरी
पर
लगे
टैक्स
का
100
फीसदी
या
2,500
रुपए
में
जो
भी
कम
हो,
उतनी
छूट
मिल
जाएगी
और
इस
तरह
से
3
लाख
रुपए
तक
कोई
टैक्स
नहीं
लगेगा।
ये भी पढ़ें- जानिए, बजट पेश होने के बाद अब आपकी सैलरी पर लगेगा कितना टैक्स
80सी
के
तहत
कैसे
पाएं
छूट
वहीं
सेक्शन
80सी
के
तहत
आप
1.5
लाख
रुपए
तक
पर
कर
छूट
पा
सकते
हैं।
इस
तरह
से
आपको
4.5
लाख
रुपए
तक
पर
कोई
भी
टैक्स
नहीं
देना
होगा।
80सी
के
तहत
छूट
पाने
के
लिए
आप
ये
सभी
निवेश
दिखा
सकते
हैं।
- पीएफ अकाउंट में किया गया निवेश। हालांकि, इसमें सिर्फ आपका अंशदान ही गिना जाएगा। नियोक्ता द्वारा आपके पीएफ खाते में जमा किए गए पीएफ को आप 80सी के तहत नहीं दिखा सकते हैं।
- जीवन बीमा का प्रीमियम।
- राष्ट्रीय बचत पत्र में किया गया निवेश।
- डाकघर निवेश।
- पेंशन योजनाओं में किया गया निवेश।