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घर खरीदारों को बड़ी राहत: 1 साल बाद भी नहीं मिला पजेशन ब्याज समेत पूरा पैसा होगा रिफंड

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नई दिल्ली। घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अगर आपने फ्लैट की बुकिंग कराई है और बिल्डर आपको टाइम पर पजेशन नहीं दे रहा है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग ने निर्देश जारी किया है और कहा है कि अगर तय समयसीमा के एक साल के भीतर खरीदार को अपना घर नहीं मिलता है तो वह रिफंड लेने का हकदार हैं।

Homebuyers can seek refund if flat delayed beyond 1 year: NCDRC
NCDRC ने फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया और कहा कि अगर बिल्डर तय समयसीमा पर फ्लैट की डिलीवरी नहीं करता है तो बायर्स अपना पैसा ब्याज सहित वापिस ले सकता है। आपको बता दें कि बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के तहत यदि बिल्डर को 3 साल में फ्लैट की डिलीवरी करनी है , लेकिन पजेशन में एक साल की देरी होती है तो बायर्स बिल्डर से अपना पैसा ब्याज सहित वापस ले सकता है।

इस फैसले से उन बायर्स को बड़ी राहत मिली है जो लंबे वक्त से अपने घर के पजेशन का इंतजार कर रहे हैं और बिल्डर की ओर से उन्हें सिर्फ तारीख मिल रही है। NCDRC के इस फैसले से होम बायर्स काफी खुश हैं। बायर्स ने कहा कि इस फैसले ने बायर्स को जहां अपना पैसा वापस लेने का विकल्प मिलेगा तो वहीं बिल्डर्स पर तय समयसीमा के भीतर काम खत्म करने का दवाब बढ़ेगा।

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English summary
Big relief for homebuyers, They can now seek refund if flat delayed beyond 1 year.
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