जीएसटी: इंसान की सिर्फ दो चीजों पर नहीं लगेगा टैक्स, शरीर के बाल और वीर्य
वस्तु और सेवा कर व्यवस्था (जीएसटी) के तहत इंसानी शरीर की दो चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें एक है इंसान के बाल, तो दूसरा है स्पर्म।
नई दिल्ली। 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स) लागू होने के लिए तैयार है। करीब 80 से 90 फीसदी चीजों पर यह फैसला ले लिया गया है कि उन पर कितना टैक्स लगाया जाएगा। जीएसटी के तहत टैक्स के दायरे में आने वाली हर वस्तु का उल्लेख है। इसके साथ ही जीएसटी काउन्सिल की बैठक में हर उस वस्तु का जिक्र भी किया गया है, जिन्हें टैक्स से छूट मिली हुई है।
इंसान के वीर्य और बाल पर टैक्स नहीं
वस्तु और सेवा कर व्यवस्था (जीएसटी) के तहत जो चीजें टैक्स के दायरे में नहीं आएंगी उनमें इंसान के शरीर के बाल, स्पर्म और गधे का मांस शामिल है। इंसानी शरीर से प्रोड्यूस होने वाली दो ही चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें एक है इंसान के बाल और दूसरा स्पर्म। इसमें स्पर्म को सुरक्षित करने पर भी टैक्स नहीं है। इसके साथ ही घोड़े, गधे, खच्चर के मांस को भी टैक्स से छूट है।
काम आने वाले इंसानी बालों पर टैक्स
यहां ये बात भी ध्यान देने लायक है कि इंसान के शरीर का असंसाधित (अनप्रोसेस्ड) बाल ही कर के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इंसान के बाल, जो ऊन, विग, नकली मूछ आदि बनाने के काम में आते हैं, इन सभी पर 28 प्रतिशत का टैक्स लगा है यानि प्रोसेसिंग होने पर बालों पर पर भी कर है।
जीएसटी के बाद ये चीजें सस्ती
जीएसटी से जो चीजें सस्ती होंगी उनमें विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय उपकरणों और सीमेंट की कीमतें हैं। स्मार्टफोन, सीमेंट सस्ता होगा, वहीं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे।
ये चीजें होंगी महंगी
जीएसटी लागू होने के बाद इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। रोजमर्रा की कुछ चीजें सस्ती होंगी, तो कुछ महंगी होगी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक रेडीमेड गारमेंट और सर्विस टैक्स के दायरे में आने वाली सेवाएं महंगी हो जाएंगी।