जीएसटी लॉटरी स्कीम में जीत सकते हैं एक करोड़ का इनाम, करना होगा ये काम
जीएसटी लॉटरी स्कीम: खरीदारी की रसीद आपको जिता सकती है एक करोड़ का इनाम
नई दिल्ली। सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्कीम के तहत खरीदार एक करोड़ रुपए तक जीत सकता है। इसके लिए सिर्फ खरीदार को दुकानदार से सामान खरीदने के बाद जीएसटी की पक्की रसीद लेनी होगी। राजस्व विभाग जीएसटी में हेराफेरी रोकने के उपायों के तहत जीएसटी व्यवस्था के तहत एक अप्रैल से ऐसी लॉटरी की शुरुआत करने की योजना बना रहा है।
लॉटरी में किसी भी बिल की रसीद से हो सकेंगे शामिल
जीएसटी व्यवस्था के तहत एक अप्रैल से शुरू होने वाली इस योजना में हर महीने दुकानदार और खरीदार के बीच सौदे के हर बिल को लकी-ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। लकी ड्रा के जरिए लॉटरी का प्रथम विजेता चुना जाएगा जिसको एक करोड़ तक ईनाम मिलेगा। राज्यों के स्तर पर दूसरे और तीसरे विजेता भी चुने जाएंगे।
इसमें भाग लेने के लिये उपभोक्ताओं को किसी भी खरीद की रसीद को स्कैन करके अपलोड करना होगा। लॉटरी में भाग लेने के लिए रसीद में न्यूनतम या अधिकतम किसी तय राशि की कोई सीमा नहीं होगी।
विकसित किया जाएगा ऐप
जीएसटी नेटवर्क इसके लिये एक मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। यह ऐप इस महीने के अंत तक एंड्रॉयड और एप्पल के उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध हो जाएगा। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि कि यह लॉटरी योजना ग्राहकों को दुकानों से हर खरीद का बिल/रसीद मांगने को प्रात्साहित करने के लिए सोची गई है। इससे जीएसटी की चोरी रोकने में मदद मिलेगी।
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एक लाख से एक करोड़ तक के ईनाम
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के एक अधिकारी ने पिछले महीने कहा था कि इस लॉटरी में एक लाख से एक करोड़ रुपए तक के इनाम रखे जा सकते हैं। जीएटी परिषद इस योजना पर 14 मार्च की बैठक में अपना मत दे सकती है। बताया गया है कि इस लॉटरी का पैसा मुनाफाखोरी के मामलों में जुर्माने से आएगा।