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बड़ी राहत: बिना FASTag लगी गाड़ियों से नहीं वसूला जाएगा डबल टैक्स, 30 दिनों के लिए मिली राहत

बड़ी राहत: बिना FASTag लगी गाड़ियों से नहीं वसूला जाएगा डबल टैक्स,30 दिनों के लिए मिली राहत

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नई दिल्ली। 15 जनवरी से टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया था, लेकिन सरकार ने इसमें अस्थायी राहत दी है। सरकार की इस राहत के बाद बिना FASTag लगी गाड़ियों को अगले 30 दिनों तक टोल प्लाजा से गुजरने पर दोगुना टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने 65 टोल प्लाजा पर फास्टैग के नियमों में अस्थकायी ढील दी है।

Government Temporarily Relife on FASTag, 65 High Cash Transaction Toll Plazas to Avoid Congestion for next 30 Days

ऐसा इसलिए क्योंकि वहां अभी भी लोग टोल टैक्स का भुगतान नकद में करते हैं। सरकार ने इन 65 टोल प्लाजा पर 25 फीसदी FASTag लेन को 30 दिनों के लिए मिले-जुले भुगतान वाली लाइन में बदलने की छूट दी है। इस लेन में लोग फास्टैग के जरिए और कैश के जरिए दोनों ही तरीका से टोल टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

हालांकि ये अस्थायी व्यवस्था सिर्फ 30 दिनों के लिए लागू की गई है। सड़क एंव परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ये कदम उन्होंने NHAI के अनुरोध पर उठाया है। इन 65 टोल प्लाजा पर अधिकांश टोल कैश में भुगतान में किए जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को असुविधा न हो इसलिए उन्हें 30 दिनों की राहत दी गई है। ये 65 टोल प्लाजा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। सरकार ने इन सभी टोल प्लाजा पर 25 फीसदी लेन को ही मिली-जुली लेन में बदला है, बाकी 75 फीसदी लेन फास्टैग लेन में बदल चुके हैं।

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English summary
Government Temporarily Relife on FASTag, 65 High Cash Transaction Toll Plazas to Avoid Congestion for next 30 Days.
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