जीएसटी के तहत सेल्स रिटर्न भरने की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जीएसटीआर-1 के अंतर्गत फाइनल सेल्स रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ा दिया है। सरकार ने इसके लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है, जिसके बाद 10 जनवरी तक जीएसटी के तहत रिटर्न को भरा जा सकता है। जिन लोगों का बिजनेस 1.5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है वह अपना जीएसटी के तहत कर 10 जनवरी 2018 तक भर सकते हैं। इससे पहले यह कर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 तक थी।
इससे पहले इस व्यापार के तहत आने वाले लोगों को जुलाई से अक्टूबर के बीच का कर 31 दिसंबर तक भरने का समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर 10 जनवरी 2018 कर दिया गया है। दिसंबर माह के लिए जीएसटीआर-1 के तहत कर भरने की तारीख 10 फरवरी है। जीएसटी काउंसिल ने नवंबर माह में 1.5 करोड़ या उसेसअधिक का व्यापार करने वालों तिमाही कर भरने की अनुमति दी थी। वहीं जिन लोगों का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए हैं वह अपना कर 15 फरवरी तक अक्टूबर-दिसंबर का कर भर सकते हैं , जबकि जनवरी-मार्च का कर 30 अप्रैल तक भरार जा सकता है।
आपको बता दें कि नवंबर माह में जीएसटी के तहत जमा हुई राशि में भारी गिरावट आई है। इसके जरिए कुल 80808 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जोकि इसके लागू होने के बाद अबतक की सबसे कम जमा राशि है। 25 दिसंबर तक कुल 99.01 लाख करदाताओं ने कर जमा किया है, जिसमे से 53.06 लाख लोगों ने जीएसटी के तहत अपने आयरकर का रिटर्न भरा है, 16.60 लाख लोग हर तिमाही पर अपना रिटर्न भरते हैं। आंकडों के अनुसार सरकार ने अभी तक यानि 27 नवंबर तक कुल 83364 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जबकि सितंबर माह में 92150 करोड़ रुपए, अगस्त माह में कुल 90669 करोड़ रुपए, जुलाई माह में कुल 94063 करोड़ रुपए जमा किए गए।
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