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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 3.6 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा, जानिए पूरा गणित

सरकार का बड़ा फैसला,3.6 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा, जानिए पूरा गणित

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में अंशदान में कटौती की है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ईएसआई के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में नियोक्ता और कर्मचारियों के कुल अंशदान को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का फैसला किया है। नई दर 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। इस फैसले से कर्मचारियों को कैसे लाभ पहुंचेगा इसे जानना भी जरूरी है। वहीं नियोक्ताओं के लिए ये फैसला कितना लाभकर है इसे जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

<strong>पढ़ें- मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, ESI कंट्रीब्यूशन 6.5% से घटाकर 4% किया</strong>पढ़ें- मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, ESI कंट्रीब्यूशन 6.5% से घटाकर 4% किया

 मोदी सरकार का बड़ा फैसला

मोदी सरकार का बड़ा फैसला

मोदी सरकार ने ईएसआई में अंशदान की दर में कटौती की है। इस फैसले का लाभ 3.6 करोड़ कर्मचारियों को होगा। इससे 12.85 लाख नियोक्ताओं को हर साल 5,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञपत्ति के मुताबिक सरकार ने ईएसआई कानून के अंतर्गत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ईएसाई अंशदान की दर 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी, जि समें नियोक्ताओं का अंशदान 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत और कर्मचारियों का अंशदान 0.75 प्रतिशत कर दियागया। इसका लाभ 12.85 लाख नियोक्ताओं और 3.6 करोड़ कर्मचारियों को होगा।

 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 में ईएसआई योजना में 22,279 करोड़ रुपए का अंशदान किया गया। अब अंशदान की दर में कमी से नियोक्ताओं को भारी बचत होगी। माना जा रहा है कि सालाना कम से कम 5000 करोड़ रुपए का बचत होगा। वहीं अंशदान की दर में की गई कटौती से ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईएसआई योजना से जोड़ने में मदद मिलेगी। अधिक से अधिक कामगारों को इस योजना से जोड़ने के लिए दिसंबर, 2016 से जून, 2017 तक नियोक्ता और कर्मचारियों के विशेष पंजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया।इस योजना के तहत वेतन की सीमा 1.1.2017 से 15,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 रूपए प्रति माह कर दी गई।

 क्या कहता है कानून

क्या कहता है कानून

कर्मचारी राज्य बीमा कानून, 1948 (ईएसआई कानून) के तहत ईएसआई द्वारा बीमा प्राप्त व्यक्तियों को चिकित्सा, नकदी, मातृत्व, निशक्तता और आश्रित होने के लाभ मिलता है। कर्मचारियों को सुरक्षा मिलती है। ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा प्रशासित कियाजाता है।

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English summary
Modi Government cut ESI contribution rate, Know how this Decision is Big Benefit for 3.6 crore Employees.
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