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लॉकडाउन के बीच 6 करोड़ PF धारकों को मिली खुशखबरी, अब घर बैठे Aadhaar से हो जाएगा ई-केवाईसी का काम

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सर्विसेज, दफ्तर, स्कूल-कॉलेज, मॉल्स, दुकानें बंद की गई है। लॉकडाउन में लोगों को अपने कामों के लिए घर से बाहर न निकलना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। इसी कोशिश के बीच रविवार को श्रम मंत्रालय ने देश के 6 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है।

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6 करोड़ PF धारकों को बड़ी राहत

6 करोड़ PF धारकों को बड़ी राहत

​कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने धारकों को बड़ी राहत देते हुए ईकेवाईसी के लिए आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के प्रूफ के तौर पर मान्यता दे दी है। यानी ईकेवाईसी के दौरान अपने जन्मतिथि में अपडेट करने के लिए आप ऑनलाइन वैलिड प्रुफ के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रविवार को श्रम मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए सभी ईपीएफओ कार्यालय में इसका नोटिफिकेशन भेज दिया है।

 घर बैठे आधार कार्ड से बन जाएगा काम

घर बैठे आधार कार्ड से बन जाएगा काम

ईपीएफओ ने लोगों को घर में बैठकर ई केवाईसी प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड को वैलिड प्रुफ के तौर इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने कहा कि लोग ईकेवाईसी के लिए आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। e-KYC प्रक्रिया में सब्सक्राइबर्स को जन्म प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। ऑनलाइन सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया गया है। हालांकि इसके लिए एक शर्त माननी होगी। आधार कार्ड को ईकेवाईसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन दोनों जन्म तिथि में केवल 3 साल से कम का अंतर हो।

पीएफ खाताधारकों को सरकार ने दी राहत

पीएफ खाताधारकों को सरकार ने दी राहत


लॉकडाउन की स्थिति से निपटने में लोगों को मदद मिले, इसके लिए सरकार ने 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने संगठित क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि अगले तीन महीने तक ईपीएफ में सरकार योगदान देगी। ईपीएफ का 12 फीसदी जो कर्मचारी की ओर से दिया जाता है और 12 फीसदी जो कंपनी की ओर से दिया जाता है, दोनों ही हिस्सा सरकार देगी। हालांकि ये नियम सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15 हजार रुपये से कम है। इसके अलावा सरकार ने पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस 75 फीसदी जमा रकम या तीन महीने के वेतन को निकालने की सुविधा भीदी, ताकि मुश्किल वक्त से निपट सकें।

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English summary
The the labour ministry has confirmed that EPFO will accept online its subscribers' Aadhaar card as valid proof to rectify their date of birth to ensure that the account is KYC compliant.
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