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नौकरीपेशा लोगों के लिए काम की खबर: EPFO ने बदला नियम, अब PF पैसे निकालना हुआ आसान

नौकरीपेशा लोगों के लिए काम की खबर: अब PF पैसे निकालना हुआ आसान

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नई दिल्ली। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच जहां लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, वहीं कर्मचारी भविष्य निधि ने पीएफ से पैसा निकालने से और सरल कर दिया है। EPFO के इस फैसले से PF फंड से पैसा निकालना और आसान हो गया है। ऐसे में नौकरीपेशा लोग आसानी ने अपने पीएफ खाते से पैसा निकालकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ईपीएफ खाताधारकों को राहत देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने मल्टी क्लेम की सुविधा खाताधारकों को दी है।

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 सरकार ने दी नौकरीपेशा लोगों को सुविधा

सरकार ने दी नौकरीपेशा लोगों को सुविधा

श्रम मंत्रालय ने बड़ी राहते देते हुए पीएफ क्लेम के नियमों का आसान किया है। अपने आधिकारिक बयान में मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ईपीएफओ के देशभर में स्थित EPFO कार्यालय में उसके किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किए गए दावों का निपटारा किया जा सकेगा। सरकार के नए फैसले के बाद भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों और ट्रांसफर जैसे कामों के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन दावों का निपटारा कर सकते हैं।

 कोरोना संकट के कारण लिया फैसला

कोरोना संकट के कारण लिया फैसला

सरकार के नए फैसले के मुताबिक पीएफ क्लेम क्लेम स्टेलमेंट अब देशभर के किसी भी ऑफिस में किया जा सकेगा। सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से ये फैसला लिया। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण ईपीएफओ के कई दफ्तर बंद हैं। ऐसे में सरकार ने क्लेम के नियमों को आसान कर दिया है। कोरोना संकट के कारण ईपीएफओ के कई दफ्तर बंद है। ऐसे में इन ऑफिसों में लंबित दावों की संख्या काफी अधिक हो गई है और क्लेम में देरी हो रही है। सरकार ने इससे निपटने के लिए क्लेम के नियमों में बदलाव कर दिया। ईपीएफओ के मुताबिक इस सुविधा के शुरू होने के बाद से कंटेनमेंट क्षेत्रों के कार्यालयों से संबंधित दावों को जल्दी निपटाने के लिए अन्य कार्यालयों में वितरित किया गया है । नई सुविधा से पारदर्शिता, दक्षता, ग्राहकों की शिकायतों में कमी और दावों के ऑनलाइन जल्दी निपटान में मदद मिलेगी

 पेंशनभोगियों के लिए नियम हुए आसान

पेंशनभोगियों के लिए नियम हुए आसान

ईपीएफओ ने अपने पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण जमा करने के नियमों को आसान किया है। अब पेंशनभोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट 35 क्षेत्रीय कार्यालयों, 117 जिला कार्यालयों और पेंशन वितरण करने वाले बैंकों में जमा करवा सकते हैं। साझा सेवा केंद्रों के जरिए पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र को जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पेंशनभोगियों को हर साल अपना जीवन प्रमाणपत्र देना होता है। ईपीएफओ ने कहा कि पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए भी जमा कर सकते हैं।

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English summary
New Provident Fund withdrawal, pension, transfer claims settlement facility launched; check details.
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