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Good News! 1 अप्रैल से घर खरीदना हुआ सस्ता, GST काउंसिल ने नए टैक्‍स स्‍लैब को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है। जीएसटी काउंसिल ने रियल स्टेट के लिए दरों में कटौती की व्यवस्था को लागू करने की योजना को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में काउंसिल ने घर खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दिया है।

 New GST real estate rate to be applicable from April, source 80% materials from registered dealer.

इस बैठक में 1 अप्रैल से अंडर कंस्ट्रक्शन रियल्टी प्रोजेक्ट पर 5% जीएसटी लागू करने को मंजूरी दी गई। नए रियल प्रोजेक्ट पर 1 अप्रैल से 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। वहीं मौजूदा प्रोजेक्ट में इस बात की छूट दी गई है कि वो इसके लिए मौजूदा GST रेट दें और ITC लें या फिर नया GST चुकाएं ।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में किए गए फैसले आपके लिए फायदे का सौदा है। अगर आप पहली बार घर अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रोजेक्‍ट में फ्लैट खरीद रहे हैं तो अभी तक आपको 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन 1 अप्रैल से यह दर घटकर 5% रह जाएगी। मतलब आपको कम जीएसटी चुकाना होगा, यानि आपके लिए घर खरीदना सस्ता हो जाएगा।

आपको बता दें कि चालू वित्‍त वर्ष में जीएसटी कलेक्‍शन में कमी आई है। इस वित्तीय वर्ष में सिर्फ तीन बार 1 लाख करोड़ के पार कलेक्‍शन हुआ है। जानकारों के मुताबिक नेट इनडायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन में आई कमी के चलते टैक्स स्लैब में कमी आई है। जीएसटी के तहत रेवेन्‍यू कलेक्‍शन इस साल फरवरी में पिछले साल के मुकाबले 13 फीसदी बढ़कर 97,247 करोड़ रुपए हो गया।

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English summary
The GST Council Tuesday approved a transition plan for the implementation of new tax structure for the real estate sector with applicable rules for housing units being applicable from April 1, 2019.
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