PF सब्सक्राइबर्स के लिए राहत भरी खबर, UAN-आधार लिंक की डेडलाइन बढ़ी, जानें क्या है नई तारीख
नई दिल्ली, 13 सितंबर। नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। पीएफ( PF) खाते को आधार ( Aadhaar) से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। ऐसे में आपको यूएएन से आधार लिंक करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल गया है।

पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर
अगर आपने अब तक अपने पीएफ खाते को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए राहत भरी खबर हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ(PF) खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने नॉर्थ-ईस्ट के प्रतिष्ठानों और कुछ वर्ग के प्रतिष्ठानों के लिए यूएएन (UAN) को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। इसकी जानकारी ईपीएफओ ने ट्वीट के जरि दी है। ईपीफओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 हर पीएफ अंशधारक को अपने पीएफ खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।

नहीं लिंक किया तो बढ़ेगी मुश्किल
नियम के मुताबिक अगर आप अपने PF खाते को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। UAN नंबर को आधार से लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका नियोक्ता आपके ईपीएफ खाते में मासिक पीएफ योगदान जमा नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं आप पीएफ से लोन या एडवांस जैसी सुविधा का भी लाभ नहीं उठा सकते हैं।

कैसे आधार से UAN को करें लिंक
आधार को अपने PF खाते से लिंक करने के लिए आपको ईपीएफओ पोर्टल epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको ONLINE सर्विस का विकल्प चुनना होगा। इसक बाद E-KYC और फिर UAN-AADHAAR से लिंक करें। फिर अपना यूएएन नंबर और पीएफ खाते में रजिस्टर्ड अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसक बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे भरकर अपना Aadhaar नंबर भरें। इसके बाद आपका आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा। आप इसके अलावा EPFO ऑफिस जाकर भी अपने आधार को पीएफ से लिंक कर सकते हैं।
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Deadline for Aadhaar linking of UAN extended till 31.12.2021 for Establishments in NORTH EAST and certain class of establishments. Please check the circular here: pic.twitter.com/x4ZSGG5cy1
— EPFO (@socialepfo) September 11, 2021