Driving License: बड़ी खुशखबरी, DL रिन्यू करवाने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, घर बैठे होगा काम
Driving License: बड़ी खुशखबरी, DL रिन्यू करवाने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, घर बैठे होगा काम
नई दिल्ली, मई, 12। कोरोना महामारी के कारण देश में कोहराम मचा है। लोगों को घरों से न निकलने की अपील की गई है। ऐसे में अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो आपके लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। कोरोना संकट के बीच परिवहन विभाग ने लोगों को ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने की सुविधा दी है। यानी अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आप अब बिना आरटीओ के चक्कर लगाए ही इसे रिन्यू करवा सकते हैं।
घर बैठे रिन्यू करवाएं अपना ड्राइविंग लाइसेंस
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लोगों को ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू की सुविधा दी गई है। केंद्र सरकार ने लाइसेंस-संबंधित 18 कॉन्टैक्टलेस की सुविधा जारी कर दी है। जिसक तहत आप घर बैठे लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद भी इसे ऑनलाइन रिन्यू करवा सकते हैं।
ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 1, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, फीस आदि भरना होगा। ऑनलाइन डीएल रिन्यू करने के लिए आपको आरटीओ यानी परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सर्विस पर क्लिक करें।
ऐसे करें डीएल रिन्यू
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं का चयन करने के बाद अपने स्टेट का नाम चुनें। उसके बाद DL रिन्यू का ऑप्शन चुने। वहीं मांगी जाने वाली सभी जाानकारी को सही-सही भरकर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। फिर एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर ऑनलाइन पेमेंट करें और स्टेट्स को वेरिफाई करें। इसके बाद आपको परिवहन विभाग की ओर से संदेश मिल जाएगा। दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद आपका डीएल रिन्यू किया जाएगा।